
बलरामपुर। जिले के रामचन्द्रपुर थाना क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रेवतीपुर निवासी 80 वर्षीयअलाउद्दीन अंसारी पिता स्व अंजली मियां ने रामचंद्रपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके स्वयं की जमीन को आरोपी संत कुमार ठाकुर ने वर्ष 2013 में खरीदा था। वर्ष 2018-19 मे ऑनलाइन रिकार्ड सँधारण के समय जमीन मालिक का दूसरा जमीन जिसका खसरा खसरा नबर 149/2 त्रुटिवश आरोपी के नाम से चढ़ गया। जमीन मालिक को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने त्रुटि सुधार के लिए रामचंद्रपुर तहसील में आवेदन किया। इसके बाद भी आरोपियों ने उक्त जमीन पर बैंक से केसीसी लोन ले लिया। जिसके कारण शिकायतकर्ता का त्रुटी सुधार नहीं हो सका।
त्रुटि सुधार के लिए जमीन मालिक ने तहसील कार्यालय में जब आवेदन किया और जब आरोपी से तहसील में उसकी रजिस्ट्री कॉपी कि मांग की गई तो आरोपी संत कुमार ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर कूट रचित फर्जी रजिस्ट्री का दस्तावेज तैयार कर तहसील रामचंद्रपुर मे पेश किया जिसके आधार पर उनका प्रकरण नास्तिबद्द कर दिया गया।
जिसके बाद जमीन मालिक ने इसकी शिकायत रामचन्द्रपुर थाने में की। शिकायत पर पर एसडीओपी रामानुजगंज के द्वारा प्रकरण की जाँच कि गई तो फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ।जिसके बाद इस मामले में रामचंद्रपुर पुलिस ने आरोपी संत कुमार ठाकुर पिता स्व माहेश्वरी ठाकुर उम्र 42 साल निवासी ग्राम रेवतीपुर थाना रामचंद्रपुर एवँ उसके दो अन्य साथी हामिद जुलाहा पिता मोजोद्दीन उम्र 42 साल निवासी ग्राम रेवतीपुर थाना रामचंद्रपुर और लल्लू नागवंशी पिता विसून नगवानसी उम्र 55 साल निवासी ग्राम महावीरगंज थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर को धारा – 318(3), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रकरण मे अग्रिम जाँच जारी है।


