
बलरामपुर। यात्री बसों में मनमाना किराया वसूले जाने की मिल रही शिकायतों को पुलिस और परिवहन विभाग ने गंभीरता से लिया है। सरगुजा रेंज आईजी दीपक कुमार झा और बलरामपुर-रामानुजगंज एसपी वैभव बैंकर के निर्देशन में गुरुवार को यातायात शाखा बलरामपुर में बस संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वाले बस संचालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में जिला परिवहन अधिकारी (DTO) यशवंत यादव और यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन मौजूद रहे। बैठक में संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपनी बसों में शासन द्वारा तय किराया सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करें, जिससे यात्रियों को सटीक जानकारी मिल सके।
शासन द्वारा निर्धारित किराया दर साधारण बस सेवा प्रथम 5 किलोमीटर तक ₹8 प्रति यात्री, इसके बाद ₹1 प्रति किलोमीटर। डीलक्स/शयनयान (स्लीपर) कोच में प्रथम 5 किलोमीटर तक ₹8 प्रति यात्री, इसके बाद ₹3 प्रति किलोमीटर।
अधिकारियों ने बस चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों का पालन करने, बसों को केवल निर्धारित स्टॉप पर ही रोकने और स्वीकृत रूट पर ही चलाने के निर्देश दिए। वहीं बस संचालकों ने भी संचालन के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को साझा किया, जिस पर उचित समाधान का भरोसा दिया गया। अंत में बस ऑपरेटरों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि भविष्य में अधिक किराया वसूली की शिकायत नहीं आने दी जाएगी।



