June 6, 2026 |

BREAKING NEWS

विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम सिधमा में किया गया पौधा रोपणप्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण एवं विक्रय पर सतत निगरानी,खाद्य विभाग ने भेदमी में 16 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त कर की कार्रवाईमोर गांव मोर पानी अभियान से जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा बलरामपुर,भू-जल संवर्धन की दिशा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने किया श्रमदानबच्चों के बेहतर भविष्य की पहल, चिल्ड्रन पार्क में लिया गया हरियाली का संकल्प,कलेक्टर, एसपी,डीएफओ एवं जनप्रतिनिधियों ने किया पौधरोपणजिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया पौधारोपण,पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लिए सामूहिक सहभागिता का दिया संदेशबैंकिंग सेवाओं के विस्तार और ऋण वितरण में तेजी लाने के दिए निर्देश,त्वरित निराकरण से हितग्राहियों को मिलेगा लाभरायपुर में जुटे प्रदेशभर के जनपद पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष,संगठन मजबूती पर जोर,प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जल्द,रायपुर बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयग्राम सभा में ग्रामीणों को ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन पर दी गई विस्तृत जानकारी,,,भू जल स्तर बढ़ाने पाँच प्रतिशत मॉड्यूल अपनाने पर जोर…निर्दलीय जनप्रतिनिधि द्वारा भाजपा चुनाव चिन्ह के उपयोग पर संगठन सख्त,,,नोटिस जारी कर माँगा जवाब…विश्व पर्यावरण दिवस पर गेयुर हरीतिमा में पौधा रोपण,,,जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प…
आस्थाकोरियागैजेट्सछत्तीसगढ़जशपुरटेक्नोलॉजीपत्थलगांवबलरामपुरमनोरंजनराजनीतिलाइफस्टाइलसरगुजासीतापुरसुरजपुर

अब लोगों को पेट्रोल पंपों में निर्धारित मात्रा में मिलेगी डीजल पेट्रोल,,,ड्रम जेरिकेन या बोतल में विक्रय करने पर होगी कार्यवाही…

बलरामपुर। जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंपों के लिए गाइड लाइन हुआ जारी,अतिआवश्यक सेवा में प्रयुक्त वाहन जैसे एम्बुलेस तथा शासकीय वाहन को प्राथमिकता से पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय करते हुवे पंप में डेड स्टॉक के अलावा डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर सुरक्षित रखने सुनिश्चित करने के दिये गए निर्देश।

बलरामपुर कलेक्टर खाद्य शाखा द्वारा जिले में संचालित पेट्रोल पंपों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।जारी निर्देश के तहत अब पेट्रोल पंप में दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों में निर्धारित मात्रा में पेट्रोल/डीजल प्रदाय किये जाएंगे।

        वर्तमान परिस्थितियों में आपूर्ति अनियमित होने एवं उपभोक्ताओं के द्वारा अनावश्यक क्रय की स्थिति के कारण जमाखोरी की आशंका व अव्यवस्था को देखते हुए वाहनों में सिमित मात्रा में पेट्रोल / डीजल विक्रय करना सुनिश्चित करने तथा पेट्रोल एवं डीजल को ड्रम, जेरीकेन या बोतल में विक्रय न करने को कहा गया है। इस प्रकार विक्रय करते हुए पाये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतिआवश्यक सेवा में प्रयुक्त वाहन जैसे एम्बुलेस तथा शासकीय वाहन को प्राथमिकता से पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय करते हुवे पंप में डेड स्टॉक के अलावा डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किया गया है।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!