
बलरामपुर। जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंपों के लिए गाइड लाइन हुआ जारी,अतिआवश्यक सेवा में प्रयुक्त वाहन जैसे एम्बुलेस तथा शासकीय वाहन को प्राथमिकता से पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय करते हुवे पंप में डेड स्टॉक के अलावा डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर सुरक्षित रखने सुनिश्चित करने के दिये गए निर्देश।
बलरामपुर कलेक्टर खाद्य शाखा द्वारा जिले में संचालित पेट्रोल पंपों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।जारी निर्देश के तहत अब पेट्रोल पंप में दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों में निर्धारित मात्रा में पेट्रोल/डीजल प्रदाय किये जाएंगे।

वर्तमान परिस्थितियों में आपूर्ति अनियमित होने एवं उपभोक्ताओं के द्वारा अनावश्यक क्रय की स्थिति के कारण जमाखोरी की आशंका व अव्यवस्था को देखते हुए वाहनों में सिमित मात्रा में पेट्रोल / डीजल विक्रय करना सुनिश्चित करने तथा पेट्रोल एवं डीजल को ड्रम, जेरीकेन या बोतल में विक्रय न करने को कहा गया है। इस प्रकार विक्रय करते हुए पाये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतिआवश्यक सेवा में प्रयुक्त वाहन जैसे एम्बुलेस तथा शासकीय वाहन को प्राथमिकता से पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय करते हुवे पंप में डेड स्टॉक के अलावा डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किया गया है।



