
बलरामपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जून से अगस्त 2025 तक चावल वितरण के संबंध में सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए खाद्यान उठाव के सम्बंध में निर्धारित समय सीमा को बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक कर दिया है।
जारी आदेश के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जून से अगस्त 2025 का एकमुश्त चावल वितरण की समयावधि 31 जुलाई, 2025 तक वृद्धि की गयी है। भारत सरकार द्वारा वितरण हेतु निर्धारित समय-सीमा का सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रदर्शित कराने, स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से राशन कार्ड धारियों में समुचित प्रचार-प्रसार कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने तथा जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड धारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 तक का चावल वितरण की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने का निर्देश जारी किया है।



