November 6, 2026 |

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गौकशी के आरोप में छः गिरफ्तार, जंगल से मिला था अवशेष

बलरामपुर(रामानुजगंज)। रामानुजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी विजयनगर की पुलिस ने ग्राम लावा के जंगल में हुई गौकशी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया है।

​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर 2026 को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम लावा के जंगल में संदिग्ध गतिविधियां और अवशेष देखे गए हैं, जिससे गौ-हत्या की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चलाया। जंगल में जमीन पर बिखरा खून और हड्डियां बरामद होने के बाद घटना की पुष्टि हुई।

​इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ और मुखबिर तंत्र के आधार पर संदेहियों की पहचान की। गवाहों और पशु चिकित्सक की मौजूदगी में जब संदिग्धों के घरों पर दबिश देकर पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक परिचित से ₹700 में बैल खरीदा था और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसका वध कर मांस आपस में बांट लिया था। तलाशी के दौरान आरोपियों के घर से मांस के टुकड़े, पूंछ और शरीर के अन्य हिस्से भी बरामद किए गए।

​पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325, 238, 3(5), छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 व 10, तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

​गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

​दयाशंकर मुरूम (31 वर्ष), पिता रामसाय मुरूम,​हरवान चरगट (42 वर्ष), पिता विफन चरगट,​रामाशंकर पल्हे (41 वर्ष), पिता श्री दयाल पल्हे,​अनिमेश केरकेट्टा (22 वर्ष), पिता तेजकुमार केरकेट्टा,​मार्शेल एक्का (25 वर्ष), पिता तेज एक्का उर्फ तेजकुमार केरकेट्टा,​रामसाय मुरूम (45 वर्ष), पिता बालसुंदर मुरूम सभी निवासी ग्राम लावा, चौकी विजयनगर, थाना रामानुजगंज।

​पुलिस के अनुसार, मामले में विवेचना जारी है तथा घटना में संलिप्त अन्य संदिग्धों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

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