अंबिकापुर। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ आबकारी आयुक्त द्वारा अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम लगातार सघन गश्त और छापामार कार्रवाई कर रही है। शनिवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर आबकारी टीम ने घेराबंदी कर 21 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक आदतन शराब तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली थी कि न्यायालय परिसर अंबिकापुर के पीछे ठेला लगाकर खुलेआम महुआ शराब बेचने वाला राजेंद्र सिंह सरदार मठपारा से अपनी यामाहा स्कूटी (क्रमांक CG 15 EL 3101) में शराब की खेप लेकर निकलने वाला है। सूचना मिलते ही आबकारी उड़नदस्ता टीम ने सक्रियता दिखाते हुए करसू तालाब के पास घेराबंदी की और संदेही को धर दबोचा।
तलाशी लेने पर आरोपी की स्कूटी से दो बोरियों में भरकर रखी गई कुल 21 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई। टीम ने शराब और तस्करी में प्रयुक्त यामाहा स्कूटी को मौके पर ही जब्त कर लिया।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी राजेंद्र सिंह के खिलाफ लंबे समय से खुलेआम अवैध शराब बेचने की शिकायतें मिल रही थीं। वह आदतन अपराधी है और पूर्व में भी महुआ शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है, किंतु जेल से छूटने के बाद उसने पुनः अवैध कारोबार शुरू कर दिया था।
आरोपी राजेंद्र सिंह सरदार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की गैर-जमानती धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया गया है।
इस सफल कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में प्रधान आबकारी आरक्षक अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पाण्डेय, रणविजय सिंह तथा रोहित सोनवानी की सराहनीय व महत्वपूर्ण भूमिका रही।



