July 22, 2026 |

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तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी,,,पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत की कार्यवाही…

बलरामपुर/रामानुजगंज। तेज आवाज में डीजे बजाना फिर पड़ा भारी। रामानुजगंज पुलिस ने कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत डीजे साउंड सिस्टम जप्त कर संचालक पर किया कार्यवाही।

      रामानुजगंज नगर में बिना किसी वैध अनुमति के अत्यंत तेज आवाज में अमानक ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) बजाते हुए जुलूस ले जाया जा रहा था, जिस पर रामानुजगंज पुलिस के द्वारा डीजे साउंड सिस्टम को जप्त कर डीजे संचालक किरण मंडल पिता कार्तिक मंडल निवासी ग्राम आरगाही थाना रामानुजगंज पर छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्यवाही किया है, साथ ही पुलिस के द्वारा लोगों से अपील किया गया है कि फरवरी मार्च में स्कूल/कॉलेज की परीक्षा का समय है अतः किसी भी कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अमानक स्तर के ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा डीजे साउंड का उपयोग न करे।

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