June 6, 2026 |

BREAKING NEWS

विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम सिधमा में किया गया पौधा रोपणप्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण एवं विक्रय पर सतत निगरानी,खाद्य विभाग ने भेदमी में 16 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त कर की कार्रवाईमोर गांव मोर पानी अभियान से जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा बलरामपुर,भू-जल संवर्धन की दिशा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने किया श्रमदानबच्चों के बेहतर भविष्य की पहल, चिल्ड्रन पार्क में लिया गया हरियाली का संकल्प,कलेक्टर, एसपी,डीएफओ एवं जनप्रतिनिधियों ने किया पौधरोपणजिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया पौधारोपण,पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लिए सामूहिक सहभागिता का दिया संदेशबैंकिंग सेवाओं के विस्तार और ऋण वितरण में तेजी लाने के दिए निर्देश,त्वरित निराकरण से हितग्राहियों को मिलेगा लाभरायपुर में जुटे प्रदेशभर के जनपद पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष,संगठन मजबूती पर जोर,प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जल्द,रायपुर बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयग्राम सभा में ग्रामीणों को ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन पर दी गई विस्तृत जानकारी,,,भू जल स्तर बढ़ाने पाँच प्रतिशत मॉड्यूल अपनाने पर जोर…निर्दलीय जनप्रतिनिधि द्वारा भाजपा चुनाव चिन्ह के उपयोग पर संगठन सख्त,,,नोटिस जारी कर माँगा जवाब…विश्व पर्यावरण दिवस पर गेयुर हरीतिमा में पौधा रोपण,,,जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प…
BalrampurEducationjashpurlifestylepatthalganvpolitics

प्रशासन की सजगता से रुकवाया गया बाल विवाह,सही उम्र में ही विवाह करना समझदारी, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही

बलरामपुर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा सतत एवं सजग प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में प्रशासन की तत्परता और समन्वित प्रयास से 19 वर्ष 9 माह नाबालिक का बाल विवाह रुकवाया गया। जिससे बालक का भविष्य सुरक्षित हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पाटन में एक नाबालिग का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा संबंधित स्थल पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें नाबालिग की आयु 19 वर्ष 9 माह पाया गया। टीम ने मौके पर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी तथा परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में समझाइश दी गई। इस पर परिजनों ने निर्धारित सही उम्र में ही बालक का विवाह करने की सहमती जताई।
गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम सभाओं एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानून की जानकारी दी जा रही है। साथ ही समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा हैं।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!