
बलरामपुर/राजपुर। बलरामपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार नगरीय निकायों में कार्य स्थल पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को लैगिक उत्पीड़न के संबंध में मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने नगर पंचायत राजपुर के सभागार में महिला कर्मचारियों को आवश्यक निर्देशों की जानकारी प्रदान की।

मुख्य नगर पंचायत अधिकारी राजपुर रविन्द्र लाल ने छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यक्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मुख्य कानून कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की जानकारी देते हुए बताया कि आप इसका हिंदी पीडीएफ इंडिया कोड पोर्टल या छत्तीसगढ़ पुलिस सुरक्षा संसाधन से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमुख कानूनी प्रावधान कार्यस्थल पर सुरक्षा: कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत हर संस्थान या कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा: घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घर के भीतर होने वाले शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक उत्पीड़न से बचाता है।राज्य के विशेष निर्देश: छत्तीसगढ़ शासन और महिला आयोग द्वारा कार्यक्षेत्र व सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के कड़े प्रशासनिक निर्देश दिए है।



