September 17, 2026 |

BREAKING NEWS

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजपुर में भव्य स्वागतसरगुजा ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आगाज,अतिथियों ने खिलाड़ियों को दिलाई खेल भावना की शपथराजपुर में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज, सींचोरा बनी चैंपियनवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर ने ली कानून व्यवस्था, एनकॉर्ड एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठककृषि मंत्री रामविचार नेताम की अपील,17 सितंबर को हर घर जलाएं सेवा-संकल्प का एक दीप9 भैंसों को क्रूरतापूर्वक बूचड़खाने ले जा रहा तस्कर गिरफ्तार,रामचंद्रपुर पुलिस ने भेजा जेलमवेशी तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तारबलरामपुर के 43 होनहारों को लक्ष्य शिक्षण संस्थान देगा निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग,ग्राउंड में युद्धस्तर पर तैयारी शुरूअखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरगुजा संभाग में किया संगठन विस्तार,उदय पण्डो और रूपेश यादव को मिली कमानजंगल की लकड़ी काटने से मना करने पर तलवार लहराकर धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार
आस्थाकोरियागैजेट्सछत्तीसगढ़जशपुरटेक्नोलॉजीपत्थलगांवबलरामपुरलाइफस्टाइलशिक्षासरगुजासीतापुरसुरजपुर

विद्यालय में अनुशासनहीनता पर दो प्रयोगशाला सहायक निलंबित

बलरामपुर जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में विद्यालयीन समय के दौरान प्रभारी प्राचार्य एवं एक व्याख्याता के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन 15 जुलाई 2026 को विषय कालखंड की समय-सारणी को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री अनन्त कुमार यादव तथा व्याख्याता श्री इजहारूल हक अंसारी के साथ श्री अयोध्या प्रसाद यादव एवं श्री विजय कुमार यादव, प्रयोगशाला सहायक के द्वारा अभ्रद व्यवहार की पुष्टि हुई।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार इस घटना से विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। अध्यापन कार्य बाधित होने के साथ-साथ विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के बीच अनुशासन और शिक्षकीय आचरण को लेकर प्रतिकूल संदेश गया।

उक्त कृत्य पर शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित अनुशासन, मर्यादा और सेवा आचरण के प्रतिकूल है। और प्रथम दृष्टया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाई करते हुए नियम-9(1)(क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद यादव एवं श्री विजय कुमार यादव, दोनों प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचन्द्रपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!