November 1, 2026 |

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बिना ट्रेड सर्टिफिकेट दोपहिया वाहन बेचने पर परिवहन विभाग का कड़ा एक्शन, चलगली शोरूम के 5 वाहन ब्लैकलिस्ट

बलरामपुर। नियमों को ताक पर रखकर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट दोपहिया वाहनों की बिक्री करना एक ऑटोमोबाइल डीलर को भारी पड़ गया। परिवहन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बलरामपुर जिले के चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम के 5 वाहनों को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभाग की इस सख्ती के बाद अब जब तक संबंधित डीलर विधिवत ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इन वाहनों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

​जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शोरूम संचालक द्वारा मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी कर बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के ही वाहनों का विक्रय किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार, मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी ऑटोमोबाइल डीलर के लिए नए वाहनों की बिक्री से पहले परिवहन विभाग से ट्रेड सर्टिफिकेट लेना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। इस नियम का खुला उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने तत्काल वाहनों को पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने का कदम उठाया।

​परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों की अवहेलना करने वाले डीलरों के खिलाफ इस तरह की सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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