September 18, 2026 |

BREAKING NEWS

मवेशी तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार,34 भैंस व भैंसा बरामदइंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी,अब 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन नामांकनवन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोगी संस्थाओं के चयन के लिए आवेदन आमंत्रितबलरामपुर में स्वास्थ्य शिक्षा की नई नींव, कृषि मंत्री ने 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज भवन का किया भूमिपूजनकृषि मंत्री नेताम ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानितराह-वीर योजना में मदद करने वालों को सम्मान सुरक्षा और पुरस्कार,हर नागरिक बन सकता है जीवनरक्षकरेड क्रॉस और दीनहीन सेवा समिति के सहयोग से लगे शिविर में कलेक्टर ने किया रक्तदान,स्वयं रक्तदान कर जिलेवासियों को दिया संदेशपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजपुर में भव्य स्वागतसरगुजा ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आगाज,अतिथियों ने खिलाड़ियों को दिलाई खेल भावना की शपथराजपुर में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज, सींचोरा बनी चैंपियन
आस्थाकोरियागैजेट्सछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेशजशपुरटेक्नोलॉजीदुर्घटनापत्थलगांवबलरामपुरमनोरंजनराजनीतिलाइफस्टाइलसरगुजासीतापुरसुरजपुर

कलेक्टर कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू,,,जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक के मद्देनजर आदेश जारी…

बलरामपुर। कलेक्टर ने जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर के दायरे में लगाई धारा 144 जिला स्तरीय सत्यापन समिति की बैठक उपरांत निर्मित परिस्थिति को देखते हुये जिला कार्यालय बलरागपुर में काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की है संभावना।

       जारी आदेश के तहत दिनांक 11.12.2025 को प्रातः 11 बजे से जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा जिला कार्यालय बलरामपुर में बैठक आयोजित किया जाना निर्धारित है, विगत जिला स्तरीय सत्यापन समिति की बैठक उपरांत निर्मित परिस्थिति को देखते हुये जिला कार्यालय बलरागपुर में काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की संभावना है, जिसके कारण भीड़ के आक्रोश एवं तनाव की स्थिति निर्मित होने से लोक परिशांति भंग होने की संभावना है। अतः कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने तथा बाधा पहुंचाने के साथ शासकीय संपति को क्षति पंहुचाने का अंदेशा है।

      उक्त स्थिति के मद्देनजर जिला कार्यालय बलरामपुर में कानून व शांति व्यवस्था लोकहित, लोकसुरक्षा एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियत्रण, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक परिशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे होने की आंशका को दृष्टिगत रखते हुए जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर की परिधि में धारा-144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में इस प्रकार के विवाद के गतिविधियों के लिये प्रतिबंधित किया जाना अति आवश्यक है।चूंकि इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया जा रहा है।

          राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरांत धारा-144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी / सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि को लेकर नहीं चलेगा। जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस-प्रदर्शन, धरना, हड़ताल किया जाना प्रतिबंधित होगा अथवा एक समय में किसी स्थान पर 04 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जिला अंतर्गत किसी भी स्थान में सभाओं, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि के दौरान शासकीय एवं निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, पुतला दहन, तोड़-फोड़ एवं टायर आदि जलाकर मार्ग अवरूद्ध कर यातायात बाधित करना तथा आम नागरिकों में दहशत फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता जो सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित होने पर लागू रहेगा।यह आदेश दिनांक 11.12.2025 से आगामी आदेश पर्यन्त तक जिला कार्यालय परिसर बलरामपुर के 500 मीटर की परिधि में प्रभावशील रहेगा।

          इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति /व्यक्तियों के समूह के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!