
बलरामपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (2.0) के अंतर्गत बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में पात्र हितग्राहियों से नवीन आवेदन लिए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत जो भी हितग्राही पात्र है अपना आवेदन अपने संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते है।
जिले के शहरी क्षेत्रों में आवासहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा नियमों को और अधिक सुगम बनाया गया है। जिसमें पूर्व में दर्ज नियमों के अनुसार 2500 वर्ग फुट से अधिक जमीन वाले भूमि स्वामी पात्र नहीं थे। शासन द्वारा इस कंडिका को हटा दिया है। ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। साथ ही आवास हेतु पात्रता के लिए नियमानुसार स्वयं के नाम पर भूमि हो। सलाना परिवार की आय 3 लाख से कम हो। स्वयं का पक्का मकान नहीं हो। निकाय अंतर्गत अगस्त 2024 के पूर्व का निवासी होना अनिवार्य है।
पात्र हितग्राही संबंधित नगरीय निकाय में करें आवेदन
सभी नगरीय निकायों में पात्र हितग्राहियों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता इच्छुक आवेदक अपने संबंधित नगरीय निकाय में संपर्क कर सकते है इसके लिए नगर पालिका परिषद बलरामपुर एवं रामानुजगंज में प्रवीण कुमार पटेल, मो. 8962999854, नगर पंचायत वाड्रफनगर में राहुल गुप्ता मो. 9754852418, नगर पंचायत राजपुर एवं कुसमी में सल्यभ सोनी मो. 8770353046 मे संपर्क कर सकते है। सभी निकायों को निर्देशित किया गया है कि पात्र हितग्राहियों के आवेदन समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक परिवार इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें और अपने सपनों का घर बना सकें।



