
बलरामपुर। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गैना वाड्रफनगर के प्रधानपाठक आर.एन.कोल के द्वारा विद्यालय के उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर संस्था से चले जाने एवं संस्था से जाने के बाद गांव/घरों में शराब का सेवन कर घुमने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना प्रथम दृष्टया सही पाया गया। कोल के द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती गई।

उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3, नियम-7, नियम-23 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग के द्वारा प्रधानपाठक आर.एन. कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक कोल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

बिना अनुमति अनुपस्थित रहने एवं शासकीय सेवा में लापरवाही बरतने पर प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षक निलंबित :-
जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड वाड्रफनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैना के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) खितेश कुमार पटेल के द्वारा 25 एवं 26 फरवरी 2026 को बगैर किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति प्राप्त किए बिना शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया।
इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला गैना में पदस्थ प्रधानपाठक श्रीमती अनिता पटेल बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकास के विद्यालय से अनुपस्थित पाई गई। जिसपर खितेश कुमार पटेल और अनिता पटेल को कारण बताओ सूचना जारी किया गया। दोनों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण एवं परिशीलन करने पर प्रति उतर एवं असंतोषजनक पाया गया। जिससे निरीक्षण तिथि पर उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया सही होना पाया गया। जो कि शासकीय सेवा के कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सहायक शिक्षक खितेश कुमार पटेल एवं प्रधानपाठक अनिता पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचन्द्रपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।




