
बलरामपुर। प्राथमिक शाला बालक आश्रम, जिगड़ी में कक्षा 5वीं के छात्र के साथ मारपीट किए जाने के मामले में जांच में पुष्टि के बाद प्रधान पाठक श्री विपता राम रवि को निलंबित किया गया है।
प्रकरण की जांच में संबंधित छात्र, उसके भाई बाबूलाल, अन्य विद्यार्थियों, शिक्षक श्री उमेश कुमार महंत एवं प्रधान पाठक श्री विपता राम रवि के कथनों के साथ पंचनामा तथा विद्यालय की दैनिक छात्र उपस्थिति पंजी का परीक्षण किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कक्षा 5वीं के छात्र जनक लाल के साथ प्रधान पाठक श्री विपता राम रवि द्वारा बाँस की छड़ी से मारपीट किए जाने की घटना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई।

जांच के दौरान घटना के दिन से छात्र को अनुपस्थित दर्ज किए जाने संबंधी विद्यालय की उपस्थिति पंजी में भी विसंगति सामने आई। जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार प्रधान पाठक का उक्त कृत्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। जो प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
उपलब्ध तथ्यों एवं अभिमत के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्री विपता राम रवि, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में विपता राम रवि का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



