
बलरामपुर/रामचंद्रपुर। धान खरीदी में लापरवाही बरतने पर रामचंद्रपुर तहसील में पदस्थ पटवारी बंधन राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर से दिनांक 24/12/2025 जारी आदेश के तहत बंधन राम पटवारी तहसील रामचन्द्रपुर द्वारा धान खरीदी वर्ष 2025-26 में लापरवाही बरतने तथा संबंधित का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरित होने के फलस्वरूप निलंबन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदित किये जाने के फलस्वरूप बंधन राम पटवारी, तहसील रामचन्द्रपुर को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी जिला बलरामपुर नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में बंधन राम पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



