
बलरामपुर। विकासखण्ड रामचन्द्रपुर अंतर्गत तहसील रामचन्द्रपुर के पटवारी विवेक शुभम वैभव के द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 में फसल गिरदावरी कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरता गया है, जो की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2)(3) के विपरित है। पटवारी विवेक शुभम वैभव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 1 (क) के तहत कलेक्टर के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में विवेक शुभम वैभव का मुख्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



