
बलरामपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का के द्वारा जिला मुख्यालय तथा अनुभाग/तहसील मुख्यालयों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस/ऑफिसर्स क्लब इत्यादि में कमरा का आरक्षण भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालयों के अधिकारियों व निर्वाचन कार्यों से संबंधित अन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित रखने के लिए आदेशित किया गया है। जिला मुख्यालय तथा अनुभाग/तहसील मुख्यालयों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस/ऑफिसर इत्यादि में कमरों का आरक्षण जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सत्कार अधिकारी बलरामपुर द्वारा एवं अनुविभाग/तहसीलों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया जाएगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।
शासकीय वाहनों से नहीं किया जाएगा निर्वाचन प्रचार कार्य :- लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रचार करने के लिये शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। वह वाहन जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों/विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वायत्त-शासी परिषदों या अन्य किसी निकाय के हो, का किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन (प्रचार) से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन (प्रचार) से जुड़े किसी प्रयोजन के लिये उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशानुसार के अनुपालपन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक शासकीय वाहनों से निर्वाचन प्रचार कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए शासकीय वाहन आबंटित है का दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी एवं ऐसे वाहन जिला निर्वाचन के अधीन अधिग्रहित कर लिये जायेंगें।
सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहन जमा करने के निर्देश :- लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहनों का दुरूपयोग रोकने के लिए वापस लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहन लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक के लिए कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी बलरामपुर की सुपुर्दगी में देना सुनिश्चित करने को कहा है।


