
बलरामपुर 10 फरवरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम विधानसभा का अष्टम सत्र सोमवार 23 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर शुक्रवार 20 मार्च 2026 तक आहुत किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा उक्त विधानसभा सत्र के सफल संचालन एवं आवश्यक शासकीय कार्यों के निर्वहन को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी होने की तिथि से 20 मार्च 2026 तक जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विधानसभा सत्र की अवधि में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय/मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। अत्यावश्यक कार्य अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश पर जाना अथवा मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जाएगी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति कलेक्टर से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
विधानसभा सत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का अष्ठम् सत्र 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित/अतारांकित विधानसभा प्रश्नों, स्थगन, शून्यकाल, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, याचिका आदि की जानकारी निर्धारित समयावधि में शासन को प्रेषित किये जाने हेतु कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा अपर कलेक्टर आर.एस. लाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।



