November 3, 2026 |

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ग्राम उधवाकठरा राजस्व सर्वेक्षण उपरांत अतिक्रामकों की सूची का प्रारंभिक प्रकाशन,7 अगस्त तक कर सकते है दावा-आपत्ति

बलरामपुर/राजपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नवा रायपुर की अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 की उपधारा (1)का प्रयोग करते हुए कलेक्टर के द्वारा तहसील राजपुर में वन ग्राम/असर्वेक्षित ग्राम राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था जिसके तहत तहसील राजपुर अंतर्गत असर्वेक्षित वन ग्राम उधवाकठरा (पटवारी हल्का क्रमांक-15), राजस्व निरीक्षक मंडल पसागुड़ी में राजस्व सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम की सीमा सत्यापन, स्थल निरीक्षण, सर्वे नंबर का सत्यापन कर अतिक्रामकों की सूची तैयार की गई है। ग्राम में कुल खसरा नंबर 234, कुल रकबा 141.105 हेक्टेयर है। जिसमें कुल अतिक्रामक 88 कुल रकबा 100.143 हेक्टेयर है।
राजस्व विभाग ने बताया कि अतिक्रामकों की प्रारंभिक सूची कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल परसागुड़ी, तहसील राजपुर में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि किसी को सूची के संबंध में कोई दावा अथवा आपत्ति हो, तो वह अपना लिखित आवेदन 07 अगस्त 2026 तक कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल परसागुड़ी, तहसील राजपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

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