July 23, 2026 |

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कोदौरा में जमीन फर्जीवाड़े मामले में राजपुर एसडीएम की बड़ी कार्यवाही,,,तत्कालीन पटवारी अजेन्द्र टोप्पो निलंबित…

राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम कोदौरा क्षेत्र में आधे दर्जन से अधिक गाँव में 60 से 70 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े को लेकर तहसीलदार राजपुर द्वारा उपरोक्त शिकायत के संबंध में जाँच प्रतिवेदन पश्चात राजपुर एसडीएम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से अजेन्द्र टोप्पो, पटवारी प.ह.नं.-01 को निलंबित कर दिया है।

     कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजपुर द्वारा दिनाँक 8 दिसंबर को जारी आदेश के तहत सरपंच ग्राम पंचायत पकराड़ी, रोमराकटरा, भेण्डरी, करमडीहा, कोटडीह द्वारा तहसीलदार राजपुर के समक्ष दिनांक 05/12/2025 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक विरेन्द्र गुप्ता आ० विजय गुप्ता द्वारा अपने परिवार के नरेन्द्र गुप्ता आ० विजय गुप्ता, धर्मेन्द्र गुप्ता आ० विजय गुप्ता, सरिता गुप्ता पति विजय गुप्ता, प्रियंका गुप्ता पति विरेन्द्र गुप्ता, बिन्दा देवी पति बजरंगी, विजय गुप्ता आ० स्व० लक्ष्मण गुप्ता, निवासी कोटडीह, वर्तमान निवासी कोदौरा, तहसील राजपुर, जिला वलरामपुर-रा०गंज (छ०ग०) के द्वारा छ०ग०शासन बड़े झाड़ के जंगल/छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को फर्जी तरीके से धान विक्रय हेतु अपने नाम करा लिया गया है। तहसीलदार राजपुर द्वारा उपरोक्त शिकायत के संबंध में जाँच प्रतिवेदन अनुसार मैनुअल रिकार्ड में किसी प्रकार का संशोधन हेतु आदेश अंकित नहीं है। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ऑनलाईन रिकार्ड के कैफियत कॉलम में पटवारी आई डी से नाम जोड़ा गया है।     भूमिस्वामी एवं शासकीय खसरों में विरेन्द्र गुप्ता एवं उनके परिवार के नाम को पटवारी आई डी से फर्जी तरीके से धान विक्रय हेतु जोडा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा पदीय दायित्वों में लापरवाही वरती गई है। आपका उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

      अजेन्द्र टोप्पो, पटवारी प.ह.नं.-01 का कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरीत होने के फलस्वरूप छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) क के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय राजपुर जिला बलरामपुर-रा०गंज (छ०ग०) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री अजेन्द्र टोप्पो, पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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