
बलरामपुर। थाना रघुनाथनगर में महिला के द्वारा सम्मिलित खाते की भुमि को सांठगांठ कर विक्री करने वाले आरोपिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार आवेदक अनिल पिता राधे उम्र 40 वर्ष जाति तेली, वीरेन्द्र पिता राधे उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी सरना थाना रघुनाथनगर के द्वारा संगीता पिता राधेश्याम उम्र 34 वर्ष एवं अन्य 04 के विरूद्ध स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को गलत जानकारी देकर एवं सांठ गाँठ करते हुए फर्जी एवं षड़यंत्र पूर्वक विक्रय पत्र निष्पादित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधिक्षक बलरामपुर से शिकायत किया था जिसकी जांच तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक बाजीलाल सिंह द्वारा की गयी। प्रकरण में शिकायत जांच पर अपराध पाये जाने पर थाना रघुनाथनगर मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के फरार आरोपिया संगीता साहू पति ताराचन्द साहू को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर बताई की वर्ष 2003-04 मे यह प्रेम विवाह कर ली थी एवं वर्ष 2005-06 मे इसके पिता राधेश्याम की मृत्यु होने के पश्चात् पैत्रिक भुमि मे हिस्सा पाने के लिये व तहसील वाड्रफनगर मे 2007-08 में प्रकरण चला जिसमे आरोपिया का नाम सम्मिलित खाता मे दर्ज किया गया। वर्ष 2008-09 मे पुनः तहसील मे प्रकरण चलाकर भुमि के बदले 48000 हजार रूप्ये लेकर पैत्रिक भुमि से नाम हटवा ली थी। वर्ष 2017-18 में पैत्रिक भुमि से नाम हटवाने का प्रकरण को छुपाकर पुनः सम्मिलित खाता मे नाम दर्ज करा ली एवं 2022-23 मे सांठगांठ कर सम्मिलित खाता खसरा क्रमांक 352 रक्वा 0.98 हेक्टेयर भुमि मे से 0.81 हेक्टेयर भूमि को अन्य खातेदार से सहमति के बिना विक्रय कर दी।प्रकरण में आरोपिया के विरुद्ध धारा 420,34 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।



