
राजपुर। अवैध पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता प्रकरण में फरार 02 आरोपी गिरफ्तार,पूर्व में 03 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, कुल 05 आरोपियों पर कार्यवाही।
पुलिस द्वारा अवैध पशु तस्करी एवं पशुओं के साथ क्रूरता करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना राजपुर पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार 03 आरोपियों के अतिरिक्त 02 अन्य आरोपी फरार चल रहे थे जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों के विरुद्ध 2004 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 11.04.2026 को थाना राजपुर के स्टाफ शासकीय वाहन से रात्रि गश्त पर थे। गश्त के दौरान रात्रि लगभग 10:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक JH01GN-8143 में मवेशियों को क्रूरता पूर्वक बांधकर तेज गति से अंबिकापुर से राजपुर होते हुए गुमला (झारखण्ड) की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा थाना के सामने अंबिकापुर रोड पर घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चालक द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई, जिस पर संदेह होने से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में वाहन स्वामी ने अपना नाम संदीप बड़ाईक, पिता चमन बड़ाईक, उम्र 27 वर्ष, निवासी टांगरझरिया थाना बसिया जिला गुमला (झारखण्ड) तथा चालक ने अपना नाम संदीप साहू, पिता सोमरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुरसुरिया थाना गुमला जिला गुमला (झारखण्ड) बताया। पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर निवासी गुड्डू पंडित द्वारा 02 नग गाय एवं 02 नग बछिया को गुमला निवासी अनुज राम के पास पहुंचाने हेतु उक्त वाहन में लोड कराया गया था। मवेशियों को वाहन में अत्यंत अमानवीय एवं क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंस कर बांधकर परिवहन किया जा रहा था, जो विधि विरुद्ध पाया गया। पुलिस द्वारा वाहन सहित मवेशियों को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में संलिप्त 03 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है। वहीं मामले में फरार आरोपी देवेश मिश्रा एवं सलमान घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहे थे।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में फरार आरोपी की थाना राजपुर पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आज दिनांक को दोनों फरार आरोपियो देवेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू पंडित पिता तारकेश्वर नाथ मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी शिवनंदनपुर थाना जयनगर जिला सूरजपुर एवं मोहम्मद सलमान पिता मोहम्मद आरिफ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ को दिनांक 11.05 .2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
बलरामपुर पुलिस की अपील :- बलरामपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि पशु तस्करी, अवैध परिवहन अथवा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जिले में पशु तस्करों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।



