
शंकरगढ़। दिनांक 19 अक्टूबर को शंकरगढ़ निवासी वासुदेव यादव को कोई अज्ञात व्यक्ति भुकुड़टुआरी जंगल के पास गोली मारकर घायल कर देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी राकेश यादव पिता श्याममुरारी यादव उम्र 24 वर्ष निवासी परेंवा थाना शंकरगढ जिला बलरामपुर दिनांक 19.10.2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.10.2024 को शाम करीब 5:30 बजे जब यह परसाढोढ़ी टमाटर खेत से लेबर लोगों को काम कराकर वापस घर गया घर पहुंचते ही करीब 6’00 बजे इसके बड़े भाई संजु यादव फोन कर बताया कि बड़े पापा वासुदेव यादव को कोई अज्ञात व्यक्ति भुकुड़टुआरी जंगल के पास बंदुक से गोली मारकर घायल कर दिया है।प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना शंकरगढ में अप.क. 175/24 धारा 109,3 (5),58,61, बीएनएस, 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के आरोपी01. सुकेश यादव पिता जंगीराम यादव उम्र 22 साल निवासी परेंवा थाना शंकरगढ 02. संतोष पैकरा उर्फ बोखा पिता स्व. भदेश्वर राम जाति कंवर उम्र 25 साल निवासी गिरजापुर थाना शंकरगढ 03. विश्वनाथ पैकरा पिता स्व. भदेश्वर राम पैकरा उम्र 28 साल निवासी गिरजापुर थाना शंकरगढ 04 अश्विनी चौबे पिता सत्यनारायण चौबे उम्र 28 साल निवासी वार्ड सिचाई कालोनी डाल्टेनगंज जिला पलामु झारखंड को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है आरोपी सुकेश यादव के मेमोरेण्डम पर बरामद करानें पर एक देशी पिस्टल जप्त किया गया।आरोपी अश्विनी चौबे ने बताया कि प्रकरण के आरोपी सुकेश यादव एवं संतोष पैकरा उर्फ बोखा के द्वारा पिस्टल दिलाने की बात अश्विनी चौबे निवासी डाल्टेनगंज के माध्यम से किया गया था। अश्विनी चौबे अपने मेमोरण्डम कथन मे आरोपी अभिषेक तिवारी पिता नारद तिवारी उम्र 30 साल सा. नवाडीह थाना पाटन जिला पलामू डाल्टेनगंज (झारखण्ड) के आरोपी सुकेश यादव, संतोष पैकरा, अश्विनी चौबे डाल्टेनगंज जाकर 40000 रू में अभिषेक तिवारी से खरीदना एवं अभिषेक तिवारी को मोबाईल न.7543008900 से संपर्क करना तथा तीनो आरोपी अभिषेक तिवारी से संपर्क कर डाल्टेनगंज में 20000 रू मौके पर नगद देना तथा 20000 रू को 10000-10000 रू करके आरोपी अभिषेक तिवारी के एयरटेल मोबाईल बैंक न. 9709748597 पर अश्विनी चौबे ट्रांसफर करना बताया था। आरोपी के अभिषेक तिवारी ने अपने मेमोरण्डम कथन में 40000 रू पिस्टल को बेचना तथा मेमोरण्डम कथन पर एयरटेल मोबाईल बैंक न. 9709748597 को पेश करने पर जप्त कर शीलबंद किया गया है। आरोपी द्वारा अपना जूर्म स्वीकार करने पर आरोपी अभिषेक तिवारी पिता नारद तिवारी उम्र 30 साल सा. नवाडीह थाना पाटन जिला पलामू डाल्टेनगंज (झारखण्ड) के विरूद्ध धारा सदर 25,27 आर्म्स एक्ट का सबूत पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 02.12.24 को गिरफ्तार कर जेएमएफसी राजपुर के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।


