November 3, 2026 |

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कार्य में लापरवही बरतने पर प्रभारी अधीक्षिका निलंबित,,,पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर राजपुर का था मामला…

बलरामपुर। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग द्वारा पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर राजपुर की प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती जेरमिना कुजूर (प्रधान पाठक) को पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।
       आश्रम/छात्रावासों में निवासरत छात्राओं के सर्वांगीण विकास तथा शारीरिक विकास के देखरेख एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की जिम्मेदारी अधीक्षिका की होती है, परन्तु पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर राजपुर की प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती जेरमिना कुजूर (प्रधान पाठक) के द्वारा कक्षा 10वीं में अध्ययनरत व छात्रावास निवासरत छात्रा का देखरेख व संरक्षण उचित प्रकार से नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त छात्रा का प्रेम संबंध स्थापित हो गया, जिससे छात्रा गर्भवती हो गई। प्रभारी अधीक्षिका कुजूर द्वारा अपने पदीय दायित्वों को सम्यक रूप से पालन नहीं किया गया, जो अधीक्षिकीय पदीय दायित्व के निर्वहन में प्रभारी अधीक्षिका के घोर लापरवाही को दर्शाता है।
        श्रीमती कुजूर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। श्रीमती कुजूर का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचन्द्रपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती जेरमिना कुजूर, को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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