
बलरामपुर। राज्य शासन के परिवहन विभाग ने यात्री बसों के किराए में वृद्धि की है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 67(1) के तहत 8 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील हो गई हैं। यह अधिसूचना 11 मार्च 2025 की पूर्व अधिसूचना को अधिक्रमित करती है और नगर सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रक्रम वाहनों पर लागू होगी। जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज ने आम जनता की जानकारी के लिए नई दरों की सूचना जारी की है।
वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज जैसी सुपर लक्जरी वातानुकूलित सेवाओं से भिन्न बसों में अब साधारण बस सेवा का किराया प्रथम 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये प्रति यात्री तथा इसके बाद 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। साधारण रात्रिकालीन बस सेवा में यह किराया 10 प्रतिशत अधिक रहेगा। डीलक्स बस सेवा, डीलक्स रात्रिकालीन सेवा तथा बिना वातानुकूलन वाली डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा में प्रथम 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये प्रति यात्री और इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लगेगा। वातानुकूलित डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा में प्रथम 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये तथा इसके बाद सीट और बर्थ दोनों के लिए 3.20 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है।



