August 3, 2026 |

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पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले के दो आदतन अपराधी के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही,,,एक वर्ष तक बलरामपुर सहित अन्य सीमावर्ती जिलों से दोनो रहेंगे निष्कासित…

बलरामपुर। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा अंकित गर्ग के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशन मे बलरामपुर पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व ही आदतन आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो पर सतत निगारानी रखी जा रही थी, एवं ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर गुंडा बदमाश एवं जिला बदर की कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को अग्रिम कार्यवाही कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे।


जिसके बाद जिले के थाना कुसमी से प्राप्त प्रतिवेदन पर शाकिर अंसारी उर्फ छोटू पिता सत्तार अंसारी, निवासी कुसमी, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं साकिर अंसारी के आपराधिक इतिहास की सुचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजी गई थी। साकिर अंसारी के विरुद्ध जिले के थाना कुसमी में 06 प्रकरण दर्ज हैं जिसमे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी, शासकीय कार्य मे बाधा सहित अन्य गंभीर अपराध पंजीबद्ध किये गए थे।साकिर अंसारी शुरू से आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति रहा है, जिसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई हैं। आम नागरिको को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी साकिर अंसारी के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की नितांत आवश्यक हो गई थी।इस क्रम मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बलरामपुर से साकिर अंसारी उर्फ छोटू पिता सत्तार अंसारी, निवासी कुसमी, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्री आर एक्का को पत्र के माध्यम से अनुशंसा की गई थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण मे गंभीरता पूर्वक विचार कर आदतन अपराधी साकिर अंसारी उर्फ छोटू पिता सत्तार अंसारी, निवासी कुसमी, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 वर्ष की अवधि के लिए बलरामपुर जिले सहित सीमावर्ती जिले की सीमा से निष्कासित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आदतन अपराधी साकिर अंसारी 01 वर्ष की अवधि के लिए बलरामपुर जिले समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेगा, एक वर्ष की अवधि 27/10/23 से प्रारम्भ होंगी, उक्त दिनांक से एक वर्ष के लिए साकिर अंसारी जिला बलरामपुर सहित सीमावर्ती जिले से निष्कासित (जिला बदर) रहेगा।


इसी प्रकार जिले के थाना राजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पर राहुल सिंह उर्फ सोनू पिता बृजभूषण सिंह उर्फ सरोज सिंह, निवासी स्टेट बैंक के पास राजपुर, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं राहुल सिंह के आपराधिक इतिहास की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजी गई थी। राहुल सिंह के विरुद्ध जिले के थाना राजपुर में लगभग 11 प्रकरण तथा पड़ोसी जिला अंबिकापुर का 01 प्रकरण दर्ज हैं जिसमे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी सहित अन्य गंभीर अपराध पंजीबद्ध किये गए थे। राहुल सिंह शुरू से आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति रहा है, जिसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई हैं। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी राहुल सिंह के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की नितांत आवश्यक हो गई थी।इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बलरामपुर से राहुल सिंह उर्फ सोनू निवासी राजपुर, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्री आर एक्का को पत्र के माध्यम से अनुशंसा की गई थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण मे गंभीरता पूर्वक विचार कर आदतन अपराधी राहुल सिंह उर्फ सोनू निवासी स्टेट बैंक के पास राजपुर थाना राजपुर, जिला बलरामपुर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 वर्ष की अवधि के लिए बलरामपुर जिले सहित सीमावर्ती जिले की सीमा से निष्कासित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आदतन अपराधी राहुल सिंह 01 वर्ष की अवधि के लिए बलरामपुर जिले समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेगा, एक वर्ष की अवधि 27/10/23 से प्रारम्भ होंगी। उक्त दिनांक से एक वर्ष के लिए राहुल सिंह जिला बलरामपुर सहित सीमावर्ती जिले से निष्कासित (जिला बदर) रहेगा।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा अनैतिक गतिविधियों मे शामिल आपराधिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे शामिल होने की शिकायत पाये जाने पर तत्काल सम्बंधित के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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