
बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने पंचायत संचालनालय के निर्देशानुसार 02 अक्टूबर 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति के साथ सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा पेसा नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।
ग्राम सभाओं के सफल संचालन के लिए वाड्रफनगर, रामचंद्रपुर, बलरामपुर, राजपुर, शंकरगढ़ और कुसमी जनपद पंचायतों की सभी ग्राम पंचायतों में नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने, निर्धारित सभी एजेंडों पर चर्चा कराने तथा कार्यवाही पूर्ण होने पर ग्राम सभा पंजी पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए हैं। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम होने पर जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित तिथि पर दूसरे ग्राम की सभा में भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।
ग्राम सभा के लिए 33 बिंदुओं का एजेंडा निर्धारित किया गया है। इसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे व एग्रीस्टेक पंजीयन की सूची का वाचन, धान खरीदी से पूर्व पटवारियों द्वारा प्रभावी अनुवीक्षण, डीएमएफ कार्ययोजना का अनुमोदन तथा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत बाल विवाह रोकथाम का संकल्प शामिल है। पंचायतों के आय-व्यय की समीक्षा, स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति का वाचन, समर्थ पंचायत पोर्टल से ऑनलाइन कर संग्रहण, सड़कों पर मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के परिणामों का प्रदर्शन तथा जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन की जानकारी भी एजेंडे में है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों पर निर्णय, लंबित आवासों के हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन किया जाएगा। विकसित भारत-जी राम जी के तहत विकसित ग्राम पंचायत प्लान, 375 अनुमेय कार्यों की सूची तथा ‘मोर गाँव मोर पानी महाअभियान’ पर चर्चा होगी। स्वच्छ भारत दिवस पर स्वच्छता संकल्प का वाचन, अपशिष्ट पृथक्करण का प्रदर्शन, उत्कृष्ट स्वच्छताग्राहियों का सम्मान, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण, ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम का अनुमोदन तथा टीबी मुक्त भारत अभियान पर भी चर्चा की जाएगी।



