
बलरामपुर। जिले के वाड्रफनगर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिकप वाहन सहित 44 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कीमती करीब 2 लाख, 27 हजार बरामद किया है इस संबंध में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
जानकारी के अनुसार 12/02/2024 के दोपहर में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के जिला बैढ़न होते हुये चपकी, बभनी, धनवार, बसंतपुर के रास्ते से होते हुये वाड्रफनगर की ओर एक सफेद रंग की महिन्द्रा पिकप क्रमांक UP 64 VT 3738 में अवैध रूप से भारी मात्रा में अग्रेजी शराब व वियर बिक्री हेतु परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर चौकी प्रभारी वाड्रफनगर द्वारा स्टॉफ के साथ बस स्टैंड वाड्रफनगर की ओर रवाना होकर जैसे ही बस स्टैंड वाड्रफनगर पहुंचे पिकप वाहन क्रमांक UP 64 VT 3738 का चालक पीकप को पुलिस की गाड़ी को कट मारते हए भागने लगा। पीछा करने पर रजखेता के रास्ते 100 विस्तरीय अस्पताल वाड्रफनगर के पास पिकप वाहन की घेराबंदी कर पकड़ा। चालक से उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम रमजान अंसारी पिता बकरीदन अंसारी उम्र 27 वर्ष ग्राम महेवा चौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर का रहने वाला बताया। जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम रहमान पिता बकरीदन अंसारी उम्र 20 वर्ष ग्राम महेवा चीकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर का रहने वाला बताया। पुलिस जब पिकप के ट्राली को खोल कर चेक किया तो उसमें 33 नग भूरे कार्टून में गोवा व्हीस्की प्रत्येक कार्टून में 50 शीशी प्रत्येक शीशी 180 एमएल कीमती 110 रू0 कुल 1650 शीशी, कुल 297000 एमएल, कुल कीमती 1,81,500 रू0, 01 पूरे रंग के कार्टून में डबल रिचार्ज कम्पनी का व्हीस्की प्रत्येक कार्टून में 50 नग प्रत्येक नग 180 एमएल कीमती प्रत्येक नग 150 रू0 कुल 150 नग, कुल 9000 एमफूल, कुल 7500 रू० मिला, आठ नीले कार्टून में ली माउन्ट प्रीमियम कंपनी का वियर प्रत्येक कार्टून में 24 नग केन, प्रति केन 500 एमएल, कीमती प्रति केन 120 रू0 कुल 192 नग 96,000 एमएल कुल कीमती 23,040 रू०, जबकि पीकप के केबिन वाले हिस्से आरोपी रहमान पीकप के सीट पर बैठा हुआ था और अपने गोद में, 02 भूरे रंग के कार्टून में डबल रिचार्ज कम्पनी का व्हीस्की प्रत्येक काटूर्न में 50 नग प्रत्येक नग 180 एमएल कीमती प्रत्येक नग 150 रू0 कुल 100 शीशी कुल 18000 एमएल कुल कीमती 15000 रू0 में रख हुआ था। जो कि जुमला शराब 3,24,000 एमएल, जुमला शराब व वियर की रकम 2,27,040 रू०, पाया गया। उक्त शराब व बियर के संबध में पिकप चालक रमजान अंसारी व रहमान असारी से शराब व वियर रखने, उक्त पीकप में परिवहन करने, व बेचने के संबंध में वैध दस्तावेज व लायसेंस साथ ही पीकप के वैध दस्तावेजो ड्रायवरी लायसेंस की मांग किये जाने पर दोनों के द्वारा शराब व वियर को पीकप में परिवहन करने, रखने, बेचने के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रमजान तथा रहमान के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


