November 6, 2026 |

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शोसल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टण्डन को किया निलंबित

बलरामपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने ईश्वरी प्रसाद टण्डन सहायक शिक्षक एल.बी. ई-संवर्ग, शासकीय प्राथमिक शाला मक्याठी, विकासखण्ड बलरामपुर को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है।

       बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी के जारी आदेश के तहत ईश्वरी प्रसाद टण्डन, सहायक शिक्षक एल.बी. ई-संवर्ग, शासकीय प्राथमिक शाला मक्याठी, विकासखण्ड बलरामपुर, के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री,भारत सरकार के विरूद्ध उनके नाम से अपने फेसबुक पेज पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अशोभनीय टिप्पणी की गई। प्रधानमंत्री का औहदा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कार्यकारी होता है। जिनकी देश में एक महत्वपूर्ण गरिमा है। श्री टण्डन का मूल दायित्व शैक्षणिक कार्य कराना है, लेकिन श्री टण्डन द्वारा सोशल मीडिया में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के विरुद्ध प्रतिकुल टिप्पणी करते हुए छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-42/2017/एफ-6, दिनांक 22.02.2017 द्वारा जारी, अधिकारी/कर्मचारियों के सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिससे शिक्षको की गरिमा एवं जिले की छवि पर प्रतिकुल असर पड़ा है। ईश्वरी प्रसाद टण्डन, सहायक शिक्षक एल.बी. का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

        ईश्वरी प्रसाद टण्डन, सहायक शिक्षक एल.बी. द्वारा किये गये उक्त कृत्य के लिये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।शासकीय कर्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् ईश्वरी प्रसाद टण्डन, सहायक शिक्षक एल.बी. ई-संवर्ग, शासकीय प्राथमिक शाला मक्याठी, विकासखण्ड बलरामपुर, जिला बलरामपुर को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

        निलंबन काल में ईश्वरी प्रसाद टण्डन, सहायक शिक्षक एल.बी. का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें मूल नियम-53 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा

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