July 23, 2026 |

BREAKING NEWS

बाड़ी जुताई के दौरान मारपीट के मामले में तीन गिरफ्तारप्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 वीं प्रवेश हेतु काउंसिलिंग 22 जुलाई से प्रारंभखबर प्रकाशन के बाद कलेक्टर ने लिया संज्ञान,बरियों मार्ग को बनाया जा रहा सुगम,आमजन की सुविधा को देखते हुए मार्ग पर तेज़ी से चल रहा सुधार कार्यसुरेन्द्र यादव बने भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला सहसंयोजक,प्रदेश नेतृत्व ने सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारीNH-343 पर बरियों के पास बदहाली: दलदल में तब्दील हुई सड़क, कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर छात्राएंपहले आया ड्राइवर बनकर,फिर करने लगा ब्लैकमेल,अब पुलिस की हिरासत मेंजमीन विवाद में हेडमास्टर की हत्या के मामले में दोनों चचेरे भाई गिरफ्तार,स्कूल जाते समय गला रेतकर की थी हत्या…शिक्षक के हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर लगाई आगस्कूल जा रहे शिक्षक की गला रेतकर हत्या,जमीन विवाद में चचेरे भाइयों ने दी घटना को अंजामडीएवी पतरातु में बाल कैबिनेट का हुआ गठन,प्राचार्य ने बच्चों को लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बने रहने का दिया संदेश
आस्थाकोरियागैजेट्सछत्तीसगढ़जशपुरटेक्नोलॉजीपत्थलगांवबलरामपुरमनोरंजनराजनीतिलाइफस्टाइलसरगुजासीतापुरसुरजपुर

जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध,,,सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नलकूल खनन पर होगी कार्यवाही…

बलरामपुर जिले में आगामी ग्रीष्ण ऋतु को ध्यान में रखते हुए लोगों को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा छत्तीसगढ़ पयेजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले को 01 मार्च 2026 से 31 जुलाई 2026 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी।
        कलेक्टर श्री कटारा ने कहा है कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!