September 18, 2026 |

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पेट्रोल-डीजल विक्रय को लेकर दिशा-निर्देश जारी,वाहनों की टंकी में ही होगा ईंधन विक्रय,ड्रम एवं बोतलों में बिक्री पर प्रतिबंध,किसानों और जरूरी सेवाओं को प्रतिबंध से छूट

बलरामपुर।
पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट से उपभोक्ताओं को ईंधन विक्रय के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों तथा समानांतर विपणनकर्ता कंपनियों के रिटेल आउटलेट संचालकों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति सीधे उपभोक्ताओं के वाहनों की टंकी में ही की जाएगी।

        राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि रिटेल आउटलेट संचालकों द्वारा ड्रम, बोतल अथवा जेरीकेन में पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय नहीं किया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खंड 2 के उपखंड (थ) के अंतर्गत इसे अप्राधिकृत विक्रय माना जाएगा तथा संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

        रबी सीजन की फसल कटाई एवं आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को तथा जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित रेल्वे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण जैसे समय-सीमा वाले शासकीय कार्यों एवं अस्पताल, मोबाइल टॉवर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।

        जारी निर्देशानुसार कृषकों, चिन्हांकित शासकीय कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा मांग का परीक्षण किए जाने के उपरांत सुरक्षा मानकों के अनुरूप संबंधित रिटेल आउटलेट संचालकों को ईंधन विक्रय की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

        कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खाद्य अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं, किसानों एवं चिन्हांकित शासकीय कार्यों हेतु ईंधन उपलब्धता में किसी प्रकार की समस्या न हो सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

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