
शंकरगढ़। पत्नी की चरित्र शंका पर पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद पत्नी के घर पर नहीं मिलने पर अपने पिता से पत्नी को छिपाने की बात कह कर लकड़ी के डंडे से पिटाई करने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी सकुल राम चेरवा पिता करमा राम जाति चेरवा उम्र 25 वर्ष साकिन कोठली (लेआटोली) थाना शंकरगढ द्वारा दिनांक 22.02.202 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांकं 21.02.2026 के रात्रि करीब 8:00 बजे यह अपने घर में बैठा था तभी चचेरा भाई बीरकवंर चेरवा इसके घर आया और’ दरवाजा खोलवाया।जब वह दरवाज खोलकर बाहर निकला तो बीरकुवंर बोला कि मेरी पत्ली आपके घर आई है, तब उसने बोला कि मेरे घर नही आईं हैं तो बीरकुवंर बोला कि मैं अपने पिता को मार कर खत्म कर दिया हूँ।जब उसने बीरकुंवर के घर जाकर देखा तो बीरकुवंर के पिता घर के ढाबा में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सिर, दाहिना कान में, दाहिना घुटना के पास चोट लगा था और वह बेहोश पडा था जिसे ईलाज के लिये शंकरगढ अस्पताल लेकर गये जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बीरकुवंर अपनी पत्नी गोपी के चरित्र पर शंका करते हये दिनांक 21.022026 के शाम को पत्नी के साथ मारपीट किया था जिस्ले बाद उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर घर से बस्ती तरफ चली गयी थी उसी दौरान शाम करीब 7:45 वजे बीरकुंवर घर आया और अपनी पत्नी के घर में नहीं होने से अपने पिता हवल चेरवा से पुछताछ किया और कहा कि तुम्ही मेरी पत्नी को छिपा रहे हो बोलकर लकड़ी के डंडे से मारपीट किया है जिससे हवल चेरवा के सिर, दाहिना कान, के पास गंभीर चोट लगने से मृत्यु हो गया।
प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना शंकरगढ़ में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी बीरकूंवर चेरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ पर उसने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी बीरकुवंर चेरवा पिता हवल चेरवा जाति चेरवा उम्र 30 साल निवासी कोठली (लेफुआटोली) के विरुद्ध धारा – 103(1) बीएनएस कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।



