
बलरामपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा द्वारा जिला जेल रामानुजगंज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिला जेल परिसर रामानुजगंज एवं उसके चारों ओर 200 मीटर की परिधि को ड्रोन संचालन के लिए *’नो फ्लाई/रेड जोन’* घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, नवा रायपुर द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री कटारा ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं, आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



