September 20, 2026 |

BREAKING NEWS

कोटपाली में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक संपन्न,कुरीतियों के उन्मूलन,नशाबंदी और बालिका शिक्षा पर दिया गया जोरब्लाक स्तरीय सरगुजा ओलंपिक खेल का समापन,चयनित खिलाड़ी जिले स्तर पर दिखाएंगे अपनी प्रतिभा…मवेशी तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार,34 भैंस व भैंसा बरामदइंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी,अब 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन नामांकनवन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोगी संस्थाओं के चयन के लिए आवेदन आमंत्रितबलरामपुर में स्वास्थ्य शिक्षा की नई नींव, कृषि मंत्री ने 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज भवन का किया भूमिपूजनकृषि मंत्री नेताम ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानितराह-वीर योजना में मदद करने वालों को सम्मान सुरक्षा और पुरस्कार,हर नागरिक बन सकता है जीवनरक्षकरेड क्रॉस और दीनहीन सेवा समिति के सहयोग से लगे शिविर में कलेक्टर ने किया रक्तदान,स्वयं रक्तदान कर जिलेवासियों को दिया संदेशपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजपुर में भव्य स्वागत
आस्थाकोरियाक्राइमछत्तीसगढ़जशपुरटेक्नोलॉजीपत्थलगांवबलरामपुरमनोरंजनराजनीतिलाइफस्टाइलशिक्षासरगुजासीतापुरसुरजपुर

स्कूल में शराबी शिक्षक ने बच्चों से की मारपीट,,,जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित…

बलरामपुर/वाड्रफनगर। शासकीय प्राथमिक शाला सोनहत विकासखंड वाड्रफनगर में सहायक शिक्षक छोटेलाल पंडो के विरुद्ध शराब का सेवन कर विद्यालय में कक्षा 1 ली से 5 वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के साथ मारपीट की घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।

     शासकीय प्राथमिक शाला सोनहत विकासखंड वाड्रफनगर में सहायक शिक्षक छोटेलाल पंडो के विरुद्ध शराब का सेवन कर विद्यालय में कक्षा 1 ली से 5 वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के साथ मारपीट की घटना सामने आया है जिसमे आयुष कुमार कक्षा तीसरी, कुमारी प्रिया कक्षा पांचवीं, नीरज कुमार कक्षा दूसरी, कुमारी कुमारी रचना कक्षा चौथी से मारपीट संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था में पदस्थ सहायक शिक्षक छोटेलाल पंडो की उपर्युक्त लापरवाही प्रमाणित पाई गई। छोटेलाल पंडो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी डी. एन. मिश्रा द्वारा छोटेलाल पंडो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में छोटेलाल पंडो का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री पंडो को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!