
बलरामपुर। दिनांक 11/09/2024 दिन बुधवार के दोपहर करीब 01:30 बजे हथियार बंद अज्ञात आरोपियों के संगठित समूह द्वारा रामानुजगंज गांधी मैदान के सामने स्थित राजेश ज्वेलर्स में घुसकर प्रतिष्ठान के मालिक राजेश सोनी पिता श्री जगदीश प्रसाद सोनी, निवासी रामानुजगंज को हथियार का भय दिखाकर चोटिल कर सोने-चाँदी के आभूषण कीमती लगभग 2 करोड 85 लाख रूपये व नगदी रकम 07 लाख रूपये, कुल रकम करीब 2 करोड़ 92 लाख रूपये की लूट कर झारखंड की ओर भाग जाने की सूचना एवं प्रार्थी राजेश सोनी की रिपोर्ट पर थाना रामानुजगंज में आरोपियों के खिलाफ धारा 309 (6) बी.एन.एस., 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश अग्रवाल द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के तत्काल बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर शैलेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता एवं पर्यवेक्षण में प्रकरण की विवेचना तथा आरोपियों की धर-पकड़ एवं लूट किए गए माल-मशरूका को बरामद करने हेतु पुलिस टीम का गठन कर झारखंड, बिहार के संर्दिग्ध स्थानों पर जहाँ जहाँ ओरोपियों के बारे में पता चलने की संभावना थी, उन सभी स्थानों पर भेज कर आरोपियों की हर संभव पता-तलाश की जा रही थी। विवेचना दौरान घटना एवं आरोपियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू किया।
नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर द्वारा पदभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद राजेश ज्वेलर्स में हुई लूट की घटना के सभी बिन्दुओं का विस्तृत अध्यन अवलोकन कर प्रकरण संबंधी समस्त जानकारियां एकत्र की गई।विवेचना में आए तथ्यों एवं साइबर सेल के माध्यम से मिली टैक्निकल जानकारी के आधार पर आरोपियों की धर-पकड़ एवं लूट किए गए माल-मशरूका को बरामद करने हेतु पृथक-पृथक टीमों का गठन कर पुलिस टीमों को आरोपियों के संभावित स्थानों झारखंड, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं साइबर सेल के जरिए घटना में शामिल 05 मुख्य अरोपियों की पहचान कर ली गई। विवेचना के दौरान कार्य की अधिकता तथा प्रकरण के शीघ्र निकाल हेतु अतिरिक्त पुलिस बल इस कार्य में लगाया गया था।
पुलिस ने ऐसे की गिरफ्तारी :-
पुलिस ने दिल्ली से मुख्य अरोपी मोनू सोनी उर्फ राज सोनी उर्फ बुकी, उम्र 24 वर्ष एवं उसका भाई घटना का मास्टर मांइंड सोनू सोनी, दोनों निवासी ग्राम चैनपुर, थाना चैनपुर, जिला पलामू तथा उसके मामा अरविन्द सोनी को दिल्ली पुलिस के सहयोग से अपने कब्जे में लिया गया।पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से घटना में शामिल अन्य अरोपियों तथा घटना के समय लूटे गए माल-मशरूका के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ पर मोनू सोनी एवं सोनू सोनी के निसान देही पर घटना की कुछ मशरूका रखने वाली सोनू की गर्लफैण्ड अंजनी एक्का को मोहाली से पुलिस कब्जे में लिया गया।
आरोपियों की निशानदेही एवं टैक्निकल संसाधनों की मदद् से घटना के फरार 02 मुख्य अरोपी राहुल मेहता, निवासी महावीरगंज, थाना अम्बा, जिला औरंगाबाद एवं विक्की सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम जमुआ, थाना अम्बा, जिला औरंगाबाद को औरंगाबाद से पुलिस कब्जे में लिया गया। प्रकरण के 02 अरोपियों की गिरफ्तारी शेष है।
इस पूरे कार्यवाही के दौरान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग के कुशल मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र पाण्डेय, एवं याकूब मेमन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी,रामानुजगंज के नेतृत्व में सभी पुलिस टीमों द्वारा घटना के बाद पिछले 03 सप्ताह से लगातार बेहतरीन तालमेल का नमूना पेश करते हुए आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थलों पर कैम्प लगाकर बारिकी से सर्चिग एवं चेकिंग करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। तकनीकी आधार पर बलरामपुर-रामानुजगंज पुलिस की साइबर टीम द्वारा लगातार दिन-रात काम कर आरोपियों के क्लू ढूढ़ने में डटी रही, जिसमें टीम द्वारा बेहतरीन ताल-मेल का नमूना पेश करते हुए प्रकरण के आरोपी सोनू सोनी जो सम्पूर्ण घटना का मास्टर प्लानर था, मोनू सोनी उर्फ बुकी, उसका मामा अरविन्द सोनी, आरोपी सोनू की गर्लफैण्ड अंजनी एक्का एवं अन्य को दिल्ली एवं मोहाली से कब्जे में लिया गया। आरोपियों से सघन पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त घटना को प्लान कर मोनू सोनी उर्फ बुकी एवं उसके साथियों द्वारा प्लान के मुताबिक घटना को अंजाम दिया गया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद प्लान के मुताबिक सभी पांचों आरोपी अलग-अलग रास्ते से झारखंड के बरवाडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां प्लान के मुताबिक घटना का मास्टर प्लानर सोनू सोनी एवं डबलू गुप्ता बोलेरो वाहन लेकर खड़े थे। इनके द्वारा प्रकरण में लूट की गई सम्पत्तियों का आपस में बंटवारा कर आरोपी राहुल मेहता व राधेश्याम पासवान पटना चले गए तथा सोनू एवं मोनू सोनी अपने मामा अरविन्द सोनी से मिले जहां पर कुछ जेवर को अरविन्द सोनी के घर पर गला दिए तथा सोने को छुपाने के लिए मोनू के घर चैनपुर में जमीन में गाड़ दिया गया। इसी प्रकार आरोपी राहुल अपने हिस्से के जेवरात को अपने गांव महाबीरगंज में नदी के पास छिपा दिया था, इसी प्रकार आरोपी विक्की सिंह अपने हिस्से के जेवर को घर में टीनसेड के नीचे छुपा दिया था। अरोपी सोनू के द्वारा कुछ जेवर को अपने मामा अरविन्द सोनी के माध्यम से बेच कर उससे प्राप्त रकम करीब 5 लाख 80 हजार रूपये को अपनी गर्लफैण्ड अंजनी एक्का के एकाउंट में जमा कराया गया था जिसे पुलिस टीम द्वारा विवेचना एवं धर-पकड़ के दौरान फ्रीज कराया गया। सोनू का मामा अरविन्द सोनी अपने हिस्से के जेवर को अपने दुकान एवं ससुराल में छिपा कर रखा था, जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया।
अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सूची निम्नुसार है :-
मोनू सोनी उर्फ राज सोनी उर्फ बुकी उर्फ बुकिंग, उम्र 24 वर्ष, ग्राम/थाना चैनपुर, पलामू ।
सोनू सोनी उर्फ आनंद सोनी, उम्र 30 वर्ष, ग्राम/थाना चैनपुर, पलामू झारखंड।
राहुल मेहता, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी महावीरगंज, थाना अम्बा, जिला औरंगाबाद बिहार।
विक्की सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम जमुआ, थाना अम्बा, जिला औरंगाबाद बिहार। 5. अरविन्द सोनी (सोनू का मामा), ग्राम/थाना चैनपुर, पलामू झारखंड।
अंजनी एक्का (आरोपी सोनू की गर्लफैण्ड), मोहाली चंडीगढ़।

प्रकरण में लूट की गई निम्नलिखित सम्पत्तियां आरोपियों से बरामद की गई :-
सोना 3.354 किलोग्राम,
चाँदी 07 किलो 280 ग्राम,
दो बैंक एकाउंट से 05 लाख 80 हजार रूपये
01 बोलेरो वाहन
02 अपाचे बाइक
02 नग पिस्टल
कुल कीमत करीब 2 करोड़, 40 लाख रूपये।
इनामी बदमाश है मुख्य आरोपी :-
मुख्य आरोपी सोनू सोनी एवं मोनू सोनी के विरूद्ध बिहार, झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट, डकैती, हत्या एवं हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं, जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे जिनकी तलाश झारखंड पुलिस द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। आरोपीगण सोनू सोनी एवं मोनू सोनी के विरूद्ध झारखंड पुलिस द्वारा 50-50 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था। आरोपीगण के विरूद्ध दीगर राज्यों में दर्ज अपराधों की जानकारी निम्नानुसार है:-
थाना चैनपुर (पलामू) अपराध क्रमांक 256/2018 धारा 392 भादवि
थाना पलामू अ.क. 248/2020 धारा 392, 395, 412 भादवि
थाना चैनपुर (पलामू) अ.क. 08/2023 धारा 392 भादवि
थाना चैनपुर (पलामू) अपराध कमांक 122/2023 धारा 392 भादवि,
थाना सोनारी अ.क्र. 68/24 धारा 395,412 भादवि, 25 (1)-1 (बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट,
थाना गुमला अपराध क्रमांक 291/2024 धारा 310 (1), 311 बीएनएस
थाना सुखदेवनगर (राची) अ.क. 328/2024 धारा 392 भादवि
आरोपियों की गिरफ्तारी एवं लूट किए गए माल-मशरूका की बरामदगी में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज पुलिस अधीक्षक बलरामपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, रामानुजगंज के कुशल मार्गदर्शन में सम्पूर्ण टीम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही है।जिसमें रमाकांत तिवारी, निरीक्षक, थाना प्रभारी रामानुजगंज संतलाल आयाम, निरीक्षक, थाना प्रभारी, रघुनाथनगर कुमार चंदन सिंह, थाना प्रभारी बसंतपुर हिम्मत सिंह शेखावत, उप निरीक्षक, चौकी प्रभारी तातापानी शुभाष कुजूर, उप निरीक्षक, चौकी प्रभारी बरियो सउनि अश्विनी सिंह, चौकी प्रभारी विजयनगर सउनि राधेश्याम विश्वकर्मा, थाना चाँदो मायापति सिंह, प्रधान आरक्षक, थाना रामानुजगंज प्रधान आरक्षक शीपक रंजन शर्मा, चौकी गणेशमोड़ प्रधान आरक्षक नारायण दास तिवारी, थाना बलरामपुर एवं साइबर सेल बलरामपुर की पूरी टीम सक्रिय भूमिका निभाई।



