
बलरामपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी नगर पालिका के आम निर्वाचन 2024-25 संपन्न कराए जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 13 एवं नियम 14 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेंद्र कटारा ने रिटर्निग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निग आफिसर नियुक्त किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में नगर पालिका परिषद बलरामपुर के लिए अपर कलेक्टर को रिटर्निग ऑफिसर एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद रामानुजगंज के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार रामचंद्रपुर व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। नगर पंचायत वाड्रफनगर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार व मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। नगर पंचायत राजपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार का मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नगर पंचायत कुसमी के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
जिले में धारा 144 लागू :-
जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 शांति एवं निष्पक्षतापूर्ण सम्पन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि निर्वाचन की घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला बलरामपुर-रामानुजगंज क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका बलरामपुर, रामानुजगंज, नगर पंचायत राजपुर, कुसमी, शंकरगढ़ एवं पंचायतों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निडरतापूर्वक मताधिकार उपयोग का अवसर प्रदान करने तथा निर्वाचन आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया गया तो लोक शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर तथा स्थिति की गंभीरता को देखते इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिल एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी आदेशानुसार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों, किसी प्रकार की विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कण्डिका प्रभावशील नहीं होगी।
मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला पंचायत, एसडीएम कार्यालय, तहसील, जनपद कार्यालय परिसर के बाहर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी ना ही धरना पदर्शन एवं नारेबाजी की अनुमति होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिये उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध :-
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है एवं आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक प्रभावशील रहेगी। सभी अभ्यर्थी, कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर, साईकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों गलियों, उपगलियों में चलते है और गावों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में बहुत ऊँची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं।
लाउडस्पीकरों की ऊँची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग गम्भीर रूप से अशांत हो जाते हैं तथा उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर के अबाध प्रयोग से वृद्ध दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह चिकित्सालय या घर में हो बहुत परेशानी होती है। निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय और स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के ऊंचे स्वरों पर अव्यवधानिक प्रयोग से जनमानस के शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में हर पहलुओं पर विचार करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकरी श्री राजेन्द्र कटारा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में रात्रि 10.00 से प्रातः 06.00 बजे के बीच किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु प्रभावशील होगा।



