August 7, 2026 |

BREAKING NEWS

प्रशासन की नवाचारी पहल “मिशन आचार्य”,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई कार्ययोजना के साथ हर विद्यालय बनेगा उत्कृष्टता का केन्द्रएग्रीस्टेक पंजीयन नहीं तो खाद-बीज और धान खरीदी सुविधा से हो सकते हैं वंचित,समय रहते कराएं एग्रीस्टेक पंजीयन, तभी मिलेगी कृषि योजनाओं की सुविधाआयुष्मान कार्ड महाअभियान में संकल्प,रणनीति और सतत मॉनिटरिंग से मिली गति,विशेष महाअभियान के पहले एवं दूसरे दिवस प्रदेश में रहा उत्कृष्ट प्रदर्शनबिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और मालवाहक वाहन में सवारी ढोने पर चालानी कार्यवाहीछात्राओं को मिली साइकिल,अतिथियों ने किया शिक्षा के प्रति प्रोत्साहितसेवा सेतु में उत्कृष्ट प्रदर्शन, निर्दाेष लकड़ा बने प्रदेश के टॉप ट्रांजैक्शन वीएलई,वित्त मंत्री ने किया सेवा, समर्पण और तकनीक का सम्मानसुरभि गौधाम बासेन का अधिकारियों ने किया निरीक्षण,ग्रामीणों को दी योजनायों की जानकारीक्रूरतापूर्वक बूचड़खाने ले जाए जा रहे 5 मवेशियों को कराया मुक्त,आरोपी गिरफ्तारसीमा पार से शराब तस्करी पर शिकंजा,संभागीय आबकारी उड़नदस्ता की टीम को मिली बड़ी कामयाबीDEO दफ़्तर में फ़र्नीचर ख़रीदी गड़बड़ी की जाँच करने अचानक पहुँचे अधिकारी,भंडार प्रभारी के छुट्टी पर रहने से टली जाँच
आस्थाकोरियागैजेट्सछत्तीसगढ़जशपुरटेक्नोलॉजीदुर्घटनापत्थलगांवबलरामपुरमनोरंजनराजनीतिलाइफस्टाइलसरगुजासीतापुरसुरजपुर

बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और मालवाहक वाहन में सवारी ढोने पर चालानी कार्यवाही

बलरामपुर। जन सुरक्षा के दृष्टिगत कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में यातायात नियमों के पालन को लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाहन चालकों में नियमों के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में परिवहन विभाग द्वारा विकासखंड रामचंद्रपुर के विजयनगर क्षेत्र में विशेष जांच अभियान संचालित किया गया। जांच के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस का अभाव तथा वाहन के फिटनेस संबंधी दस्तावेज भी अधूरे पाए गए, जिस पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालक पर 1,000 रुपये का चालान किया गया।

जांच के दौरान एक मालवाहक पिकअप वाहन में नियमों के विपरीत सवारियों का परिवहन करते हुए पाया गया, जिस पर संबंधित चालक पर 3,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उसे भविष्य में मालवाहक वाहन में सवारियों का परिवहन नहीं करने की सख्त हिदायत देते हुए यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। उन्हें बताया गया कि मालवाहक वाहनों में सवारियों का परिवहन न केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जनहानि का बड़ा कारण भी बन सकता है।

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहन के आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाएं तथा मालवाहक वाहनों में सवारियों का परिवहन करने से बचें।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!