
वाड्रफनगर। शनिवार 10 अगस्त को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की को गांव का ही दयासागर आये दिन इसकी लड़की से बात करते रहता था। प्रार्थिया के द्वारा दिनांक 08 अगस्त शाम लगभग 07.00 बजे अपनी नाबालिक लड़की को समझाई तो वह गुस्से से घर से बाहर निकल गई थी। तब गांव का दयासागर आया और प्रार्थिया की नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ अपने घर ले गया। जब प्रार्थिया को पता चला तो वह दयासागर के घर जाकर अपने नाबालिक लड़की को घर ले जाने के लिये बोली तो दयासागर के द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुये बोला कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा नही भेजूगा। जिसके बाद प्रार्थिया ने दयासागर से चौकीं वाड्रफनगर रिपोर्ट करने जा रही हूँ कहकर अपने घर आ गई। 10 अगस्त को प्रार्थिया के द्वारा नाबालिक लड़की से पूछी तो वह बताई की दयासागर उसे शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम किया है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी दयासागर पिता शिवनारायण उम्र 20 वर्ष निवासी रजखेता चौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर को धारा-137 (2).07.04 65(1) 351(2) (3) भा.न्या.संः एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4.6 के तहत दिनांक 11.08.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।
इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक डाकेश्वर सिंह चौकी प्रभारी सउनि पुष्पराज सिंह आर. शत्रुधन सिंह आर. अनिल सक्रिय थे।


