June 21, 2026 |

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धोखाधड़ी कर फर्जी नाम से शासकीय नौकरी प्राप्त करने वाले प्रधान पाठक निलंबित

बलरामपुर। एक ही नाम का उपयोग कर दो पदों में रहने वाले लालमन सिंह को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।

       शिकायतकर्ता सत्यनारायण, निवासी ग्राम कुशफर, ग्राम पंचायत कुशफर, विकास खण्ड वाड्रफनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छ०ग० द्वारा कलेक्टर, बलरामपुर के समक्ष दिनांक 11.04.2025 को यह शिकायत की गयी कि लालमन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत, कुशफर एवं दूसरे लालमन सिंह, प्रधान पाठक, शा०प्रा० शा० कोल्हुआ द्वारा एक ही पिता का नाम उपयोग कर तथा गलत तरीके से शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उपयोग करते जालसाजी कर एक लालमन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच का पद तथा दूसरे लालमन द्वारा शासकीय नौकरी प्राप्त की गयी है। इसलिए उक्त दोनों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर विस्तृत जॉच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर को दिनांक 14. 12.2025 द्वारा सहायक संचालक, शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर को निर्देशित किया गया। जिसके पालन में उनके द्वारा शिकायत से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्रामीणों के बयान दर्ज कर जॉच की गयी है। जॉचोपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शिकायत सही सिद्ध होना पाया गया है।

      लालमन सिंह, प्रधान पाठक, शा०प्रा०शा० कोल्हुआ, विकास खण्ड वाड्रफनगर जिला बलरामपुर के विरूद्ध जॉच में पाया गया है कि लालमन सिंह पिता/पालक रामवृक्ष, प्रधान पाठक का असली नाम रामदुलार पिता जीतू है, द्वारा लालमन पिता / पालक रामवृक्ष के नाम से शासकीय नौकरी प्राप्त की गयी है। जिसके तथ्यों / कारणों का विस्तृत उल्लेख जाँच प्रतिवेदन में किया गया है।

       उक्तानुसार वर्तमान नाम लालमन सिंह, प्रधान पाठक, शा०प्रा०शा० कोल्हुआ, विकास खण्ड वाड्रफनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा धोखाधड़ी कर शासकीय नौकरी प्राप्त कर छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसलिए नियमित विभागीय जाँच की कार्यवाही सम्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचन्द्रपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया जाता है। लालमन सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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