
बलरामपुर। पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा द्वारा इकाई में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के मार्गदर्शन में जिला बलरामपुर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ आबकारी, एक्ट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम में 8 पिकअप वाहन आबकारी एक्ट में 01 बोलेरो, 02 कार तथा 02 मोटर साइकिल, एनडीपीएस एक्ट में 03 मोटरसाइकिल वाहन जप्त कर कार्रवाई की गई थी। जप्त वाहनों को कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर के द्वारा राजसात की कार्रवाई की गई थी। जिसके परिपालन में वाहनों की नीलामी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज की अध्यक्षता में,अनुविभागीय अधिकारी बलरामपुर, उप पुलिस अधीक्षक बलरामपुर, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग बलरामपुर, जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर, जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर एवं रक्षित निरीक्षक बलरामपुर की कमेटी गठित की गई।

गठित कमेटी द्वारा दिनांक 20/06/2025 को राज्य व स्थानीय स्तर के 2 दैनिक समाचार पत्र तथा जिले के वेब साइट में प्रचार प्रसार हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन के बाद खरीददारों को रजिस्ट्रेशन के लिए 21 दिनों का समय देते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000.00 रुपए अमानत राशि के रूप में जमा कर कुल 58 खरीददारों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया। राजसात कुल 16 वाहनों का दिनांक 14.07.2025 को रक्षित केंद्र बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज में गठित कमेटी द्वारा खुली बोली नीलामी की कार्यवाही की गई।

खरीददारों के द्वारा कुल 14 वाहनों पर बढ़ चढ़ के खुली बोली लगाई गई जबकि 02 वाहनों पर किसी भी बोलीकर्ता द्वारा बोली नहीं लगायी गई। इस प्रकार पृथक- पृथक वाहनों में कुल 44,75,300.00 (44 लाख 75 हजार 3 सौ रुपए) की बोली लगाई गई है। उक्त नीलामी राशि शासन के खाते में चालान के माध्यम से जमा कराकर रशिद की पावती जमा करने पर संबंधित खरीददार को वाहन सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही आम आम जनता से पुलिस अपील भी करती है किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से बचे और कानून का पालन करे।



