September 18, 2026 |

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भैंस बेचने के बाद एक हजार कम मिलने पर आरोपी ने खाना खा रहे थाली के किया हमला,हुई मौत,आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर/कुसमी। भैस बेचने के बाद कम पैसा देने पर आरोपी ने  गुस्से में आकर खाना खा रहे थाली से मृतक धारी उरांव को मार कर जमीन पर पटक दिया जिससे मृतक को गंभीर चोटें आई थी।जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

           पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक धारी उरांव पिता स्वर्गीय बजू राम उम्र 63 वर्ष एवं आरोपी संजीत उरांव दोनों ग्राम देवसराकला थाना कुसमी के निवासी हैं। माह जनवरी में घटना से करीब 10 दिन पूर्व आरोपी संजीत भगत ने मृतक धारी उरांव के भैंसा को 15500/– में बिचवाया था, जबकि मृतक धारी उरांव भैंसा को 16500/– में बेचना चाहता था। 1000/– रु कम में भैंस बिक जाने के कारण मृतक धारी उरांव शराब के नशे में कभी–कभी आरोपी संजीत भगत को 1000/– रु पैसा खाए हो बोलता रहता था।

      घटना दिनांक 06/02/2026 की रात्रि करीब 08:00 बजे आरोपी संजीत भगत अपने घर के बाहर सड़क के किनारे बैठ कर खाना खा रहा था, तभी मृतक धारी उरांव पुनः वहां आकर आरोपी संजीत भगत को भैंसा का 1000/– रु खाए हो बोलने लगा, जिसपर आरोपी संजीत भगत के द्वारा गुस्से में आकर अपने खाना खा रहे थाली से मृतक धारी उरांव को मार कर मृतक धारी उरांव को जमीन पर पटक दिया जिससे मृतक धारी उरांव को गंभीर चोटें आई थी। जिसपर आरोपी संजीत भगत द्वारा मृतक धारी उरांव का ईलाज करवा देने का आश्वासन देने पर अगले दिन दिनांक 07/02/2026 को धारी उरांव को परिजन ईलाज के लिए शंकरगढ़ अस्पताल ले गए थे जहां परिजनों ने धारी उरांव को गिरने से चोटें आने पर उसका ईलाज प्रारंभ करवाया था। ठीक नहीं होने पर उसे रायपुर अस्पताल में भर्ती किए थे। धारी उरांव का स्वास्थ्य और बिगड़ने पर दिनांक 20/02/2026 को थाना कुसमी आकर आरोपी संजीत भगत द्वारा धारी उरांव के साथ मारपीट के संबंध में लिखित आवेदन पेश करने पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 16/2026 धारा 296, 115(2), 351(2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

           अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात दिनांक 21/02/2026 को ईलाज दौरान रायपुर अस्पताल में धारी उरांव की मृत्यु हो गई जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 194 bnss के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी संजीत भगत द्वारा मारपीट करने से आई गंभीर चोटों के कारण ईलाज के दौरान रायपुर अस्पताल में उसकी मौत होने पर प्रकरण में धारा 103(1) BNS जोड़कर आरोपी संजीत भगत को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

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