November 5, 2026 |

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संशोधित भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप राजस्व अपील प्रकरणों की सुनवाई अब कलेक्टर न्यायालय में

प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक बुधवार के साथ शुक्रवार को भी होगी सुनवाई

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत संहिता की धारा 44(2)(क) में किए गए संशोधन के परिपालन में जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी अथवा उप सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध न्यायालय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर में विचाराधीन सभी प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही एवं निराकरण के लिए कलेक्टर न्यायालय, बलरामपुर-रामानुजगंज को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

कलेक्टर न्यायालय में राजस्व प्रकरणों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्यायालय की सुनवाई व्यवस्था में विस्तार किया गया है। पूर्व निर्धारित न्यायालय दिवस प्रत्येक बुधवार के अतिरिक्त अब प्रति सप्ताह शुक्रवार को भी प्रकरणों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस संबंध में संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों, अधिवक्तागण एवं समस्त पक्षकारों को सूचित किया गया है कि वे संशोधित व्यवस्था के अनुसार नियत तिथियों पर उपस्थित होकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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