
बलरामपुर। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर में प्राचार्य द्वारा महिला शिक्षक से हुए थप्पड़ कांड व संस्था में अवैध रूप से पेड़ कटाई के बाद प्राचार्य आई डी खलखो को संस्था से हटाते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलरामपुर में अटैच किया गया था जिसके बाद कार्यालय आयुक्त संभाग अम्बिकापुर द्वारा 8 जुलाई को निलंबन की कार्यवाही की है।
शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुए थप्पड़ कांड एवं स्कूल परिसर में पेड़ कटाई के बाद मामला बेहद गरमा गया था।स्कूल में पदस्थ प्राचार्य आई डी खलखो के खिलाफ कार्यवाही को लेकर शिक्षक शिक्षिकाएं लामबंद हो गए थे। प्राचार्य के खिलाफ शिक्षकों में काफी रोष था पीड़ित शिक्षक एवं स्कूल के अन्य शिक्षकों ने प्राचार्य को हटाने उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी।गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुये तत्काल प्रभाव से आई डी खलखो को उनके पदीय दायित्वों से मुक्त करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलरामपुर में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया था।वहीँ संस्था में पदस्थ वरिष्ठ व्याख्याता विनोद कुमार मिश्रा को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के दायित्व निर्वहन हेतु आदेश जारी किया गया था।

8 जुलाई को कार्यालय आयुक्त संभाग अम्बिकापुर द्वारा निलंबन की कार्यवाही की है।कार्यालय आयुक्त संभाग सरगुजा द्वारा जारी आदेश के तहत दिनांक 04.07.2024 अनुसार आई०डी०खलखो, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.बा. राजपुर वि०ख० राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक राजपुर के परिसर में खड़े 04 बड़े पेड़ों की अवैध रूप से सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति से कटाई कराई गई एवं उनके द्वारा महिला शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2024 अनुसार श्री खलखो द्वारा विद्यालय परिसर में खड़े 04 बड़े पेड़ो की कटाई कराया जाना एवं महिला शिक्षको से दुर्व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है।श्री खलखो का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। अतः श्री आई०डी० खलखो, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.बा. राजपुर वि०ख० राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री खलखो का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया जाता है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



