November 6, 2026 |

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प्रशासन की सजगता से रुकवाया गया बाल विवाह,सही उम्र में ही विवाह करना समझदारी, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही

बलरामपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा सतत एवं सजग प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में प्रशासन की तत्परता और समन्वित प्रयास से 19 वर्ष 9 माह नाबालिक का बाल विवाह रुकवाया गया। जिससे बालक का भविष्य सुरक्षित हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पाटन में एक नाबालिग का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा संबंधित स्थल पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें नाबालिग की आयु 19 वर्ष 9 माह पाया गया। टीम ने मौके पर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी तथा परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में समझाइश दी गई। इस पर परिजनों ने निर्धारित सही उम्र में ही बालक का विवाह करने की सहमती जताई।
गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम सभाओं एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानून की जानकारी दी जा रही है। साथ ही समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा हैं।

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