November 6, 2026 |

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ग्रामीण अर्थव्यथा सुदृढ़ करने पीएमईजीपी एवं सीएमईजीपी योजनांतर्गत मिलेगी अनुदान राशि

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में दो योजनाएं संचालित की जा रही है. जिसमें परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत अनुदान राशि (मार्जिन मनी) उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

      प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित योजना है, इस योजनांतर्गत आयोग द्वारा जारी नकारात्मक उद्योग को छोड़कर किसी भी ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत् शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु 50 लाख रुपये की लागत राशि की परियोजनाएं स्वीकृत होती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है।
       सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा शहरी हितग्राही को 15 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना में सामान्य पुरुष हितग्राही को 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों एवं सामान्य वर्ग के महिला हितग्राही को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है। आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल (www.kviconline.gov.in/pmegp portal) में किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

      मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजना राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही को सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपये तक की लागत राशि की परियोजनाएं स्वाीकृत होती है तथा अनुदान राशि 35 प्रतिशत सीमा तक देय है, जिसमें हितग्राहियों को 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना में हितग्राहियों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत विनियोजित करना होता है। योजना का लाभ लेने आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाईन आवेदन किया जा सकता है।

योजना का लाभ लेने आवश्यक दस्तावेज

    उक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जिसके अंतर्गत पासपोर्ट साइज फोटो, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अंकसूची), आधार कार्ड बैंक पासबुक कॉपी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सीए द्वारा), राशन कार्ड, शपथ पत्र, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज आवश्यकतानुसार लिया जाएगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए प्रभारी प्रबंधक छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत कार्यालय, में सीधे या मोबाईल नम्बर 7898985239 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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