महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गिरफ्तार,,,आरोपी शातिर एवँ आदतन बदमाश है…

राजपुर/बरियों। होटल में सो रही महिला को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करते हुए गलत नियत से छेड़-छाड़ करने वाले आदतन आरोपी को चौकी बरियों पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध जिला सरगुजा के थाना धौरपुर में दर्ज हैं कई संगीन मामले।
घटना राजपुर थाना क्षेत्र के बरियों चौकी की है जहाँ दिनांक 28 जुलाई को आवेदिका चौकी बरियों में शिकायत दर्ज कराई की दिनांक 27/07/2025 की शाम को करीब शाम 5 बजे एक आदमी मेरे होटल में आया और अपना नाम अरबाज खान, निवासी बिलमा, धौरपुर का बताया और बोला कि मोबाईल को चार्ज में लगाना है लगा दीजिए तो मैं चार्ज में लगा दी। फिर 01 घण्टा बाद वह अपना मोबाईल लेकर चला गया। मैं रात को 11-12 बजे करीब होटल बंद करके सो रही थी, होटल में सामने नेट बंधा हुआ था। उसको खोलकर अरबाज होटल के अन्दर घुस गया तथा मुझे जबरजस्ती पटक कर बेईज्जत करने लगा, मैं चिल्लाई तो गला पकड़ने लगा और गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगा। फिर मैं वहां से किसी तरह दौड़कर चिल्लाते हुए पेट्रोल पम्प की ओर भागी पम्प में अशोक, रामकुमार लोग सो रहे थे,ऑफिस का दरवाजा खुला था। मेरा आवाज सुनकर वो लोग जग गये। मैं डर से पम्प के ऑफिस में घुस गई वहां भी अरबाज पीछे-पीछे आ गया और मुझे पकड़ने लगा। मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा बीच बचाव किये तो उन्हे पत्थर से मारने लगा। तब तक गाँव के लोग भी इकठ्ठा हो गये और पकड़ने लगे तब लकड़ी फाडने वाला टांगी से एक गवाह को हाथ में मार दिया फिर बड़ी मुस्किल से आरोपी को पकड़े और टांगी को उससे छीनकर होटल के पास रखे।
सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का बयान कर डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टिया आरोपी अरबाज अली के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को चौकी बरियों, थाना राजपुर में धारा 331, 74, 296, 351(2), 115(2), 69 भा.न्या.सं. के तहत गिरफ्तार कर किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अरबाज खान सातिर व बदमाश किस्म का व्यक्ति है उसके विरूद्ध थाना धौरपुर, जिला सरगुजा में धारा 294, 506, 323, 307, 147, 149, 34 भादवि ० 3 (2) (5) एससी/एसटी एक्ट (2) 25,27 आर्म्स एक्ट (3) अप.क्र. 27/2025 धारा 296, 315(2), 115(2) भा.न्या.सं. पंजीबद्ध है।
कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, सउनि मुन्ना राम, प्रधान आर० प्रदीप यादव, आरक्षक जगनाथ केराम, आरक्षक सुबोध पैंकरा, आरक्षक अनिल एक्का, आरक्षक सुरेन्द्र रवि शामिल रहे।



