
बलरामपुर/कुसमी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों अनुसार बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द विकासखण्ड कुसमी के द्वारा संस्था में खाना बनाने वाली सहायिका, ग्रामीण महिला को नशे की हालत में अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने एवं शराब के नशे में विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से मारपीट व गाली गलौज करने संबंधी शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द विकासखण्ड कुसमी के द्वारा प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने एवं शराब के नशे में विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से मारपीट व गाली गलौज करने संबंधी शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी को तत्काल टीम गठित कर जॉच करते हुए जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश के परिपालन में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी, 01 प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक के साथ-साथ तीन महिला शिक्षिकाओं का जॉच टीम बनाकर स्थल पर जाकर जॉच किया गया।

उक्त जॉच में बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक के उपर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होने का प्रतिवेदन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी के द्वारा दिनांक 30.12.2025 को प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द विकासखण्ड कुसमी जिला बलरामपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पायी गई है। श्री यादव का आचरण अशिष्ट, अभद्र एवं अशोभनीय है तथा महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। जो शिक्षकीय कार्य के प्रति अशोभनीय एवं निंदनीय है। श्री यादव अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति घोर लापरवाह एवं उदासीन है।बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है।
शासकीय कर्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द विकासखण्ड कुसमी जिला बलरामपुर को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में बीरबल प्रसाद यादव का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर विकासखण्ड बलरामपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे मूल नियम-53 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



