
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को
बलरामपुर, 07 जनवरी । अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चेतन बोरघरिया ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संचालित है। प्रथम चरण में गणना पत्रक वितरण, संकलन के साथ-साथ गणना पत्रक को ऑनलाईन किये जाने का कार्य तथा प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत दावा-आपत्ति प्राप्त की जा रही है। गणना पत्रक भरने के चरण के पूर्व जिले में 5,73,571 (पांच लाख तिहत्तर हजार पांच सौ इकहत्तर) मतदाता पंजीकृत थे। मतदाता सूची के प्रकाशन उपरांत जिले में वर्तमान में 5,31,639 (पांच लाख इकतीस हजार छः सौ उनतालीस) मतदाता पंजीकृत है।
41932 मतदाताओं का किया गया विलोपन :-
गणना चरण भरने के उपरांत जिले से 41.932 मतदाताओं को विलोपन किया गया है, जिसका प्रमुख कारण मृत्यु, पलायन, डुप्लीकेट तथा अनुपस्थित होना है। विधानसभा 6 प्रतापपुर (आंशिक) में 7490 (6.05 प्रतिशत), विधानसभा 7 रामानुजगंज में 19104 (8.43 प्रतिशत) तथा विधानसभा 8 सामरी में 15338 (6.87 प्रतिशत) मतदाताओं का विलोपन किया गया है। इस संबंध में सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा मतदान केन्द्र स्तर पर बीएलए, सरपंच तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सूची का वाचन कर प्रदान किया है। एएसडी सूची का अवलोकन जिले के वेबसाइट https://balrampur.gov.in esa vFkok election.cg.gov.in/ASDList में कर सकते हैं।
12114 मतदाताओं को देना होगा दस्तावेज, सुनवाई जारी :-
गणना पत्रक चरण के उपरांत जिले में कुल 12114, (2.11 प्रतिशत) विधानसभा 6 प्रतापपुर (आंशिक) में 2291 (1.85 प्रतिशत), विधानसभा 7 रामानुजगंज में 4439 (1.96 प्रतिशत) तथा विधानसभा 8 सामरी में 5384 (2.41 प्रतिशत) मतदाता कैटेगरी सी के रूप में चिन्हित किये गये हैं। जिन्होंने गणना प्रपत्र वरण के दौरान वर्ष 2003 में स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा या दादी का विवरण नहीं दिया है। इन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाकर सत्यापन किया जाएगा। यदि मतदाता ने अपना या रिश्तेदार का वर्ष 2003 का विवरण प्राप्त कर लिया है, तो वह उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. अन्यथा जन्म के तिथि के अनुसार उन्हे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
कब और कहां करे दावा-आपत्ति, नये मतदाता को देना होगा घोषणा पत्र :-
23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में दावा आपत्ति समस्त मतदान केन्द्रों में प्राप्त की जाएगी। मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष अपना फार्म 6,7,8 जमा कर सकते हैं। अथवा वाटर पोर्टल ीजजचेरूध्ध्अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद/ या योटर हेल्पलाइन एप्पलीकेशन के माध्यम से भी अपना फार्म ऑनलाईन जमा कर सकेंगें। नया नाम फार्म 6 अथवा स्थानांतरण के माध्यम से जुड़ने वाले नाम फार्म 8 के माध्यम से भरे जायेगें। 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले भावी मतदाता अथवा छूटे हुए मतदाता नये मतदाता के पंजीयन के आवेदन के लिये पात्र है। इन दोनों ही फार्म में मतदाताओं को घोषणा पत्र भरा जाना होगा। मतदाता सूची के दावा आपत्ति के समय नये मतदाता जोड़ने के साथ साथ किसी प्रकार के संशोधन तथा स्थानांतरण फार्म 8 तथा विलोपन फार्म 7 के भी फार्म स्वीकार किये जा सकेंगें।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सभी ऐस मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिन्होने अपना अथवा माता पिता कर 2003 की मतदाता सूची का विवरण से मैप नहीं कराया गया है। उक्त सभी मतदाताओं को आयोग के निर्धारित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा। इसके अतिरिक्त लॉजिकल एरर वाले मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया जाएगा। 23 दिसम्बर से 14 फरवरी 2026 के मध्य जारी सभी नोटिस की सुनवाई तथा निराकरण की कार्यवाही की जायेगी। सभी निराकरण के उपरांत 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सकेगा।
सत्यापन प्रक्रिया में 12 दस्तावेज मान्य :-
दस्तावेज सत्यापन के लिए 12 दस्तावेजों को शामिल किया गया है। जिनमें से कोई एक दस्तावेज सत्यापन के समय देने होंगें। जिसमें केन्द्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो), सरकार की कोई भी भूमि/मकान आबंटन प्रमाण पत्र, दिनांक 1/07/2025 के संदर्भ में बिहार राज्य में हुए एसआईआर से संबंधित निर्वाचक नामावली का उद्धरण, सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा भारत में दिनांक 1/07/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज, पासपोर्ट, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एसी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, आधार (निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश अनुसार दिनांक 09/09/2025 के अनुसार लागू) दस्तावेज शामिल है।


