छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला,,बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के आरोपियों को नही मिलेगी सरकारी नौकरी…

रायपुर। महिला सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला आया है।बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी नही मिलेगी।सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है।

बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म इत्यादि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में प्रावधान के तहत यदि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, – 376ग, 376घ, 509, 493 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किये जाने का आदेश जारी किया गया है।



